बसों में स्पीड गवर्नर 31 मार्च तक करायें
खण्डवा 04 मार्च, 2017 - मध्यप्रदेष षासन के निर्देषों के अनुपालन में षैक्षणिक वाहन एवं लोक सेवा यानों में स्पीड गवर्नर 31 मार्च तक लगाये जाने है। समस्त बस, वाहनस्वामी एवं षैक्षणिक संस्थाओं के वाहनस्वामियों को निर्देष दिए कि वें समयसीमा में अपनी बसों में निर्धारित स्पीड गवर्नर तत्काल लगाये, अन्यथा 31 मार्च 2017 के पष्चात संचालित वाहन का परमिट एवं फिटनेस स्वतः ही समाप्त कर दिये जायेगें। माह अप्रैल 2017 में ऐसे समस्त वाहनों के खिलाफ सघन जांच अभियान चलाकर वैधानिक कार्यवाही की जावेगी तथा वाहनों को जप्त भी किया जावेगा । उन्होंने बताया कि वाहनों में गति नियंत्रक उपकरण अनिवार्य रूप से लगाया जाना सुनिश्चित करें । यह भी ध्यान रखा जावें कि वाहन में लगा गति नियंत्रक उपकरण केन्द्रीय मोटरयान नियम 126 के तहत प्राधिकृत ऑटोमोटिव रिसर्च एसोशिएशन ऑफ इण्डिया, सेन्ट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ रोड टेक्नॉलॉजी, इंटरनेशनल सेंटर फार ऑटोमोटिव टेक्नॉलॉजी एवं व्हीकल रिसर्च एण्ड डेवलपमेंट इस्टेब्लिशमेण्ड में से किसी एक संस्था व्दारा प्रमाणित व सत्यापित किया गया हो।
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