वन स्टॉप सेंटर में परामर्षदाताओं की आवष्यकता
खण्डवा रू 5 फरवरी, 2017
घरेलू हिंसा के कारण बेघर हुई महिलाओं को उनके परिवारों से मिलाने के उद्देष्य से वन स्टॉप सेंटर जिले में संचालित किया जा रहा है। यह सेंटर घरेलू हिंसा अधिनियम 2005 के तहत संचालित हो रहा है। इस केन्द्र में दर्ज प्रकरणों से संबंधित परिवारों व पीडि़त महिलाओं को आवष्यक समझाईष देने के उद्देष्य से परामर्षदाताओं की आवष्यकता है। इस मनोवैज्ञानिक परामर्षदाता व सामाजिक परामर्षदाता के पद के लिए आवदेक मनोचिकित्सा या मनोविज्ञान में स्नातकोत्तर या स्नातक होना चाहिए तथा आवेदक को मध्यप्रदेष का मूल निवासी होना चाहिए तथा इस क्षेत्र में उन्हें कार्य करने का कम से कम 5 वर्ष का अनुभव होना चाहिए। जिला महिला सषक्तिकरण अधिकारी श्रीमती हेमलता सोलंकी ने बताया कि अधिक जानकारी के लिए वन स्टॉप सेंटर पड़ावा, जिला चिकित्सालय के स्थित कार्यालय में सम्पर्क किया जा सकता है।
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