Saturday, 7 January 2017

प्री-मैट्रिक आदिवासी बालक छात्रावास जोगीबेड़ा अधीक्षक श्री विनोद निलंबित

प्री-मैट्रिक आदिवासी बालक छात्रावास जोगीबेड़ा अधीक्षक श्री विनोद निलंबित

खण्डवा 7 जनवरी, 2017 - प्री-मैट्रिक आदिवासी बालक छात्रावास आषापुर (जोगीबेड़ा) तहसील हरसूद का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) हरसूद जिला खण्डवा द्वारा किये जाने पर यह पाया गया कि श्री विनोद पिता ठाकुरदास गुप्ता, अधीक्षक प्री-मैट्रिक आदिवासी बालक छात्रावास आषापुर (जोगीबेड़ा) तहसील हरसूद द्वारा शराब पी गई है एवं नषे में पाये जाने पर इनका मेडिकल स्थानीय सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र नया हरसूद में कराया जाने पर मेडिकल रिर्पोट में पाया गया कि श्री विनोद गुप्ता शराब पीये हुए है। अतः इनका कृत्य शासकीय कर्त्तव्य निर्वहन के दौरान मध्यप्रदेष सिविल सेवा आचरण नियम 1965 के नियम 1, 2 एवं 3 का उल्लंघन होकर कदाचरण की श्रेणी में आता है। श्री विनोद को मध्यप्रदेष शासन सामान्य प्रषासन विभाग मंत्रालय भोपाल के परिपत्र क्रमांक-सी/6-7/96/3/एक दिनांक 23 मई 1996 द्वारा प्रदत्त अधिकारों का उपयोग करते हुए मध्यप्रदेष सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण तथा अपील ) नियम, 1966 के नियम - 9 के अंतर्गत तत्काल प्रभाव से निलंबित किया जाता है तथा निलम्बन काल में इनका मुख्यालय अनुविभागीय अधिकारी राजस्व कार्यालय पंधाना जिला खण्डवा के कार्यालय में नियत किया गया है। 

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