Thursday, 12 January 2017

सहायक पंजीयक कार्यालय द्वारा शासी निकाय की प्रतिलिपि के संबंध में

सहायक पंजीयक कार्यालय द्वारा शासी निकाय की प्रतिलिपि के संबंध में

खण्डवा 12 जनवरी, 2017 - मध्यप्रदेष सोसायटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम 1973 के अधीन पंजीकृत समितियों के द्वारा सहायक पंजीयक फर्म्स एवं संस्थाएं, कार्यालय में उक्त अधिनियम की धारा 27 के तहत शासी निकाय की सूची प्रस्तुत की जाती है तथा उसकी प्रतिलिपि हेतु धारा 29 के तहत आवेदन किया जाता है। कार्यालय द्वारा धारा 29 के तहत जारी शासी निकाय की प्रतिलिपि संस्था के पदाधिकारियों की वैधानिकता के संबंध में प्रमाण पत्र/आदेष नहीं है। अधिनियम की धारा 27 में शासी निकाय की वैधानिकता सहायक पंजीयक द्वारा प्रमाणित करने का प्रावधान नहीं है। अतः धारा 27 के तहत प्रस्तुत शासी निकाय की सूची हेतु प्रस्तुतकर्ता पदाधिकारी स्वयं ही उत्तरदायी है। 

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