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Friday, 12 August 2016

मुख्यमंत्री स्वरोगार एवं युवा उद्यमी योजना में आवेदन आमंत्रित

मुख्यमंत्री स्वरोगार एवं युवा उद्यमी योजना में आवेदन आमंत्रित

खण्डवा 12 अगस्त, 2016 - अनुसूचित जाति वर्ग के हितग्राहियों के लिए मुख्यमंत्री युवा उद्यमी योजनांतर्गत 4, मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना में लक्ष्य 99 एवं मुख्यमंत्री आर्थिक कल्याण योजना में 50 का लक्ष्य प्राप्त हुआ है। जिला अन्त्यावसायी सहकारी विकास समिति मर्यादित के कार्यपालन अधिकरी ने बताया कि मुख्यमंत्री युवा उद्यमी योजना में  आवेदक अनुसूचित जाति वर्ग का हो,  जो कम से कम 10 वीं उत्तीर्ण, आयु 18 से 40 वर्ष हो एवं आय का बंधन नहीं है। मुख्यमंत्री युवा उद्यमी योजनांतर्गत 10 लाख रूपये से  1 करोड रूपये तक का अधिकतम ऋण एवं ऋण का 15 प्रतिशत या अधिकतम 12 लाख रूपये मार्जिन मनी सहायता राषि का प्रावधान है। इस योजना में स्वयं का उद्योग विनिर्माण या सेवा उद्यम स्थापित करने हेतु बैंकों से ऋण उपलब्ध कराया जायेगा। 
मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना में  आवेदक अनुसूचित जाति वर्ग का होना चाहिए, जो कि कम से कम 5 वीं उत्तीर्ण, अ.जा. वर्ग, आयु 18 से 45 वर्ष हो एवं आय का बंधन नहीं है। मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना के तहत  20 हजार रूपये से 10 लाख रूपये तक का अधिकतम ऋण एवं ऋण का 30 प्रतिशत या अधिकतम 2 लाख रूपये अनुदान राषि का प्रावधान है। मुख्यमंत्री आर्थिक कल्याण योजना में आवेदक अनुसूचित जाति वर्ग का हो, आयु 18 से 55 वर्ष हो एवं बी.पी.एल. श्रेणी का होना चाहिए। मुख्यमंत्री आर्थिक कल्याण योजनांतर्गत 20 हजार रूपये तक का अधिकतम ऋण एवं ऋण का 50 प्रतिशत या अधिकतम 10 हजार रूपये अनुदान राषि का प्रावधान है। 
आवेदक किसी भी संस्था से चूकर्त्ता, अषोधी नही हो, सक्षम अधिकारी द्वारा जारी किया गया जाति, आय, निवासी व राषन कार्ड आवेदन पत्र के साथ प्रस्तावित गतिविधि की प्रोजेक्ट रिपोर्ट संलग्न की जावे। आवेदन पत्र के साथ समस्त दस्तावेज आवेदक द्वारा स्वप्रमाणित हो। इन योजनाओं में अनुसूचित जाति वर्ग के हितग्राहियों को बैंकों के माध्यम से केवल उद्योग एवं सेवा इकाई हेतु ऋण उपलब्ध कराया जावेगा। कार्यालयीन समय में जिला अंत्यावसायी सहकारी विकास समिति मर्यादित, खण्डवा, जिला व्यापार एवं उद्योग परिसर जिला-खंडवा अथवा संबंधित जनपद पंचायत कार्यालय या नगर पंचायत कार्यालय से ऋण आवेदन से संबंधित जानकारी प्राप्त की जा सकती है। 

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