Saturday, 2 July 2016

अनुसूचित जाति के लोगों पर हुये अत्याचार के मामलों में तत्काल राहत दें

अनुसूचित जाति के लोगों पर हुये अत्याचार के मामलों में तत्काल राहत दें
जिला सतर्कता समिति की बैठक में कलेक्टर श्रीमती नायक ने दिये निर्देष

खण्डवा 2 जुलाई, 2016 - अनुसूचित जाति व जनजाति के लोगों पर हुये अत्याचार के मामलों में पूरी गंभीरता के साथ त्वरित कार्यवाही की जाये तथा पीडि़त परिवारों को तत्काल राहत दिलाने की व्यवस्था की जाये। यह निर्देष कलेक्टर श्रीमती स्वाति मीणा नायक ने शनिवार को कलेक्ट्रेट सभाकक्ष में आयोजित जिला सतर्कता  एवं मानिटरिंग समिति की बैठक में उपस्थित अधिकारियों को दिये। बैठक में अपर कलेक्टर श्री अनुराग सक्सेना, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक श्री गोपाल खाण्डेल, सहायक आयुक्त आदिवासी विकास श्री गणेष भावर सहित विभिन्न अधिकारी व समिति के सदस्यगण मौजूद थे। बैठक में कलेक्टर श्रीमती नायक ने समीक्षा के दौरान पाया गया कि 5 मामलों में अनुसूचित जाति के पीडि़त लोगों के प्रकरण जाति प्रमाण पत्र न होने के कारण लंबित है। कलेक्टर श्रीमती नायक ने एक सप्ताह में जाति प्रमाण पत्र बनवाकर प्रकरण में उपलब्ध कराने के निर्देष सहायक आयुक्त आदिवासी विकास श्री भावर को दिये। 
बैठक में बताया गया कि इस वित्तीय वर्ष मंे अब तक अनुसूचित जाति वर्ग के 7 लोगों को राहत राषि उपलब्ध कराई गई है, जिनमें संजय पिता षिवचरण निवासी पछाया छैगांवमाखन, को 22500 रूपये, अनिल पिता नामदेव निवासी पंधाना को 22500 रूपये, बसंत पिता मन्नू निवासी निहालवाड़ी को 22500 रूपये,, नंदराम पिता गोविंद निवासी सिरसौद को 22500 रूपये की राहत उपलब्ध कराई गई है। इसके अलावा ग्राम षिवना जावर , बावडि़या मूंदी एवं खण्डवा की कुल 3 महिलाओं को 90-90 हजार रूपये की राहत उत्पीड़न के मामले में दी गई है। इसी तरह अनुसूचित जनजाति वर्ग के 9 लोगों को राहत दी गई है, जिसमें अमृत पाल निवासी मेढ़ापानी हरसूद, अरूण पिता पन्ना लाल निवासी सक्तापुर, छोटू उर्फ राजेष निवासी कुसुम्बिया पंधाना, फूलचंद पिता मगडू निवासी जूनापानी खालवा को 22500-22500 रूपये की राहत जातिगत अपमान के मामलों मंे दी गई है। इसके अलावा कसरावद, हरसूद, रजूर, गारबेड़ी तथा जूनापानी की कुल 4 महिलाओं को लज्जाभंग के मामले में 90-90 हजार रूपये तथा 1 महिला को अपमान व अभित्रास के मामले में 22500 रूपये की राहत राषि उपलब्ध करा दी गई है। 

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