Friday, 5 February 2016

क्रेडिट से जुड़ी सबसिडी के माध्यम से गरीबों को मिलेगा किफायती आवास

क्रेडिट से जुड़ी सबसिडी के माध्यम से गरीबों को मिलेगा किफायती आवास

खण्डवा 5 फरवरी, 2016 - भारत सरकार के आवास और शहरी गरीबी उपशमन मंत्रालय द्वारा 25 जून, 2015 को प्रधानमंत्री आवास योजना ष्सबके लिये आवास-2022श्श् का शुभारंभ किया गया। इसके क्रियान्वयन के लिये इन सिटु रि-डेव्हलपमेंट, अफोर्डेबल हाउसिंग थ्रू क्रेडिट लिंक्ड सबसिडी, अफोर्डेबल हाउसिंग इन पार्टनरशिप और सबसिडी फॉर बेनीफिशयरी-लेड इन्डीजुअल हाउसिंग कन्स्ट्रक्शन जैसे चार विकल्प हैं। इस योजना के तहत घटक-2 ष्क्रेडिट से जुड़ी सबसिडी के माध्यम से किफायती आवासश्श् विकल्प में शामिल हितग्राहियों को कार्यशाला में क्रेडिट सबिसिडी से जुड़े आवास ऋण-पत्र भी दिये जायेंगे। योजना के इस विकल्प में ऐसे शहरी गरीबों को बैंक के माध्यम से ब्याज अनुदान उपलब्ध करवाया जाना है। योजना प्रदेश के सभी नगरीय निकाय में लागू है। योजना में हितग्राही को पक्का आवास निर्माण, विस्तार और खरीदे जाने के लिये ब्याज अनुदान उपलब्ध करवाया जायेगा। ब्याज अनुदान प्राप्त करने के लिये अधिकतम सालाना आय सीमा 6 लाख तक प्रति परिवार होनी चाहिये। ब्याज अनुदान की मात्रा 6.5 प्रतिशत भारत सरकार द्वारा निर्धारित की गयी है। अधिकतम ब्याज अनुदान 6 लाख तक के ऋण के लिये प्राप्त होगा। हितग्राही द्वारा 6 लाख से अधिक राशि का ऋण लेने पर 6 लाख पर 6.5 प्रतिशत ब्याज अनुदान प्राप्त होगा और बाकी राशि पर उसे बैंक द्वारा निर्धारित पूरा ब्याज देना होगा। ब्याज अनुदान अधिकतम 15 वर्ष के लिये होगा।

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