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Thursday, 10 December 2015

मोटरयानो के चालक, परिचालकों को दी जाएगी मदद

मोटरयानो के चालक, परिचालकों को दी जाएगी मदद
मोटरयान चालक, परिचालक कल्याण योजना 2015 लागू

खण्डवा 10 दिसम्बर ,2015 -  प्रदेष सरकार ने मध्य प्रदेष मंे पंजीकृत परिवहनयान लायसेंस धारक, चालक व परिचालकों के कल्याण एवं पुनर्वास के लिए योजना प्रारंभ की है। इसके तहत चालक , परिचालकों को निःषुल्क स्वास्थ्य सुविधा, उनके कौषल उन्नयन की सुविधा, उनके बीमा तथा दुर्घटना में अपंग होने पर पुनर्वास की सुविधा तथा स्वरोजगार स्थापना में मदद तथा उनके बच्चों के विवाह , छात्रवृत्ति आदि के रूप में भी मदद दिए जाने का प्रावधान किया गया है। 
अतिरिक्त क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी श्री सुनील गौर ने बताया कि प्रदेष सरकार की मोटरयान चालक, परिचालक कल्याण योजना 2015 के तहत चालक व परिचालक के परिवार के सदस्य के साथ साथ उन पर आश्रित माता - पिता, सास - ससुर, 25 वर्ष से कम आयु के अविवाहित आश्रित बच्चें, आश्रित विधवा अथवा परित्यकता बहन अथवा पुत्री अथवा पुत्र वधु तथा चालक तथा परिचालक पर आश्रित निःषक्त भाई-बहन को लाभान्वित किए जाने का प्रावधान किया गया है। इसके लिए चालक परिचालक का समग्र पोर्टल पर पंजीयन होना अनिवार्य है। मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना के तहत चालक व परिचालको को 20 हजार से 10 लाख रूपये तक की सहायता स्वयं का वाहन खरीदने के लिए दी जा सकती है। इसके लिए आवेदक की आयु 18 से 45 वर्ष के बीच तथा शैक्षणिक योग्यता कम से कम 5वीं कक्षा उत्तीर्ण होना आवष्यक है। सामान्य वर्ग के चालक , परिचालक को स्वयं का वाहन खरीदने के लिए परियोजना लागत का 15 प्रतिषत मार्जिन मनी जो कि अधिकतम 1 लाख रूपये की सुविधा दी जाएगी। इसके अलावा अनुसूचित जाति , जनजाति, पिछड़ा वर्ग, गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले निःषक्त एवं अल्प संख्यक वर्ग के चालक, परिचालक को 30 प्रतिषत मार्जिन मनी तथा अधिकतम 2 लाख रूपये की सुविधा दी जाएगी। ब्याज अनुदान के रूप में 5 प्रतिषत प्रतिवर्ष की दर से अधिकतम 7 वर्ष तक अधिकतम 25 हजार रूपये प्रतिवर्ष की सुविधा दी जाएगी। 
चालक , परिचालकों को प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना के तहत 2 लाख रूपये का दुर्घटना बीमा की सुविधा भी सरकार ने उपलब्ध कराई जाती है। इसके अलावा दीनदयाल अन्त्योदय उपचार योजना के तहत 30 हजार रूपये प्रतिवर्ष तक की चिकित्सा सहायता, प्रसुति सहायता,  चालक , परिचालक की मृत्यु होने पर अत्येष्टि हेतु 2 हजार रूपये की अनुग्रह सहायता भी दी जाती है। मुख्यमंत्री कन्यादान योजना के तहत चालक परिचालकों की पुत्रियों के विवाह के लिए मदद दिए जाने का प्रावधान भी किया गया है। प्रदेष सरकार ने राज्य के सर्वश्रेष्ठ वाहन चालक को 1 लाख रूपये का सारथीश्री पुरूस्कार देने का भी प्रावधान किया है। 

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