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Wednesday, 9 December 2015

प्रायवेट स्कूलों को नई मान्यता देने तथा नवीनीकरण का कार्य ऑनलाइन

प्रायवेट स्कूलों को नई मान्यता देने तथा नवीनीकरण का कार्य ऑनलाइन

खण्डवा 9 दिसम्बर ,2015 - राज्य शासन ने सभी जिला कलेक्टर को अशासकीय हाई स्कूल एवं हायर सेकेण्डरी स्कूलों की नवीन एवं पुरानी मान्यता के नवीनीकरण के लिये नियमों का पालन करवाने के निर्देश दिये हैं। मान्यता नियमों के अनुसार न्यूनतम मापदण्डों का पालन अनिवार्य रूप से होना चाहिये। शासन द्वारा नवीन एवं पुरानी मान्यता के नवीनीकरण के नियमों का प्रकाशन पूर्व में किया जा चुका है।
    मापदण्डों में शिथिलीकरण का अधिकार केवल मंत्री, स्कूल शिक्षा की अध्यक्षता में गठित अपील समिति को है, इसीलिये नवीन मान्यता शिथिलीकरण या शर्तों के साथ स्वीकृत नहीं की जाये। न्यूनतम मापदण्डों का पालन करते समय दिशा-निर्देशों का पालन सुनिश्चित रूप से किया जाना चाहिये । शैक्षणिक सत्र 2015-16 के लिये नवीन मान्यता एवं पहले से मान्यता प्राप्त प्रकरणों के नवीनीकरण के लिये ऑनलाइन पोर्टल खुल गया है। ऑनलाइन प्राप्त आवेदनों का समय-सीमा में निराकरण के निर्देश सभी जिला कलेक्टर को दिये गये हैं। ऐसे स्कूल जो पहले से मान्यता प्राप्त है और जिनकी मान्यता वर्ष 2015-16 में समाप्त हो गयी है और वे समय पर आवेदन नहीं दे पाये, उन्हें भी 1 दिसम्बर से 31 दिसम्बर तक आवेदन की सुविधा दी गयी है।

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