Wednesday, 4 November 2015

12 दिसम्बर को आयोजित होगी नेषनल लोक अदालत

12 दिसम्बर को आयोजित होगी नेषनल लोक अदालत 

खण्डवा 4 नवम्बर,2015 - माननीय राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण, नई दिल्ली के आदेषानुसार 12 दिसम्बर को नेषनल लोक अदालत का आयोजन किया जाना है। इसीक्रम में श्री गौरीषंकर दुबे जिला एवं सत्र न्यायाधीषएवं अध्यक्ष जिला विविध सेवा प्राधिकरण के निर्देषन में आगामी 12 दिसम्बर को जिला एवं तहसील मुख्यालय पर नेषनल लोक अदालत का आयोजन किया जायेगा। इस नेषनल लोक अदालत हेतु जिला खण्डवा के विषेष न्यायाधीष श्रीमती शषीकला चंद्रा को प्रभारी अधिकारी नेषनल लोक अदालत नियुक्त किया गया है।
जिला रजिस्ट्रार व सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण खण्डवा श्री हेमंत यादव ने बताया कि जिला प्रषासन के स्तर पर मध्य प्रदेष शासन के सभी विभागों के साथ ही बैकिंग प्रकरण, नगर निगम, दूरसंचार टेलीकॉम कम्पनी विवादों को भी इस नेषनल लोक अदालत में शामिल किया जायेगा। उन्होंने बताया कि नेषनल लोक अदालत में समझौता योग्य सभी मामलें शामिल होंगे, जिनमें आपराधिक, चैंक बाउंसिंग, भरण पोषण, पारिवारिक एवं वैवाहिक विवाद, मोटर दुर्घटना दावा प्रकरण, सिविल प्रकरण, विद्युत मामलें, उपभोक्ता विवाद के मामलें, श्रम न्यायालय के मामलें, सहकारिता, राजस्व, लोक उपयोगी जन सेवाओं संबंधित मामलें, शासन से संबंधित सभी योजनाओं से उद्भूत होने वाले सभी विवादों को इस नेषनल लोक अदालत के माध्यम से निराकरण किया जाना है। श्री यादव ने पक्षकारों का आवहान किया है कि न्यायालयों के माध्यम से पक्षकारों को सूचना पत्र प्रेषित किये जा रहे है, समझौता पूर्व बैठके आयोजित की जा रही है, वे उनमें सम्मिलित होकर विवाद विहीन समाज के निर्माण में अपनी आहूती दे सकते हैं, उन्होंने पक्षकारों से यह भी अनुरोध किया कि वे स्वयं भी संबंधित न्यायालयों में उपस्थित होकर बिना सूचना पत्र के भी अपने विवाद को निराकरण हेतु लोक अदालत में रखवा सकते है या सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण खण्डवा को अनुरोध करने पर मामले रखवाये जा सकते है। उन्होंने पक्षकारों, अधिवक्ताओं एवं जनसामान्य से नेषनल लोक अदालत को सफल बनाने हेतु आहवान किया।

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