Sunday, 13 September 2015

विस्फोटक अधिनियम का पालन कराने के दिए निर्देष

विस्फोटक अधिनियम का पालन कराने के दिए निर्देष
कलेक्टर व पुलिस अधीक्षक ने ली एसडीएम व थाना प्रभारियों की बैठक


खण्डवा 13 सितम्बर, 2015 -  कलेक्टर डॉ. एम.के.अग्रवाल  व पुलिस अधीक्षक डॉ.महेन्द्र सिंह सिकरवार ने आज शाम पुलिस कन्ट्रोल रूम में जिले के विभिन्न एसडीएम व थाना प्रभारियों की बैठक लेकर उन्हें निर्देष दिए कि वे अपने-अपने क्षेत्र में विस्फोटक सामग्री के क्रय, विक्रय भण्डारण व परिवहन पर प्रभावी नजर रखें तथा विस्फोटक सामग्री के विक्रेताओं से विस्फोटक अधिनियम 2008 का पालन सुनिष्चित करायें। बैठक में अपर कलेक्टर श्री एस.एस.बघेल, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक श्री गोपाल खाण्डेल, एसडीएम खण्डवा, एसडीएम हरसूद, व एसडीएम पंधाना, सहित विभिन्न राजस्व व पुलिस अधिकारी भी मौजूद थे। 
बैठक में कलेक्टर डॉ. अग्रवाल ने कहा कि सभी एसडीएम व थाना प्रभारी अपने -अपने क्षेत्र में विस्फोटक सामग्री के व्यापारियों के लायसेंस चेक करें तथा देखें की उनकी वैधता वर्तमान में है कि नही। साथ ही विस्फोटक सामग्री के व्यापारियों के पास उपलब्ध स्टॉक पंजी का भी निरीक्षण करें। उन्होंने कहा कि निरीक्षण के दौरान यह भी देखा जाए कि विस्फोटक सामग्री के व्यापारियों द्वारा किसे सामग्री बैची जा रही है तथा जिसे बैची जा रही है उसके पास संबंधित लायसेंस उपलब्ध है कि नहीं। निरीक्षण के समय यह भी देखा जाए कि विस्फोटक सामग्री संबंधी लायसेंस किस उद्देष्य से लिया गया है तथा लायसेंस धारक द्वारा उस उद्देष्य की पूर्ति की जा रही है कि नहीं। लायसेंस की शर्तो का उल्लंघन पाए जाने पर लायसेंस निरस्त करने की अनुषंसा की जाए ताकि संबंधित के लायसेंस जिला स्तर से निरस्त किए जा सकें। बैठक में बताया गया कि जिले में विस्फोटक सामग्री से संबंधित कुल 14 लायसेंस जारी किए गए है इसके अलावा फटाका व्यवसाय के तीन थोक व्यापारी भी लायसेंस धारक है। कलेक्टर डॉ. अग्रवाल ने इस दौरान बताया कि विस्फोटक सामग्री के विक्रय व परिवहन की ऑनलाईन सूचना संबंधित थानों को मिलनी चाहिए यह सुनिष्चित किया जाये।

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