Wednesday, 9 September 2015

खाद्य पदार्थ उत्पादक खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत अपना पंजीयन करायें

खाद्य पदार्थ उत्पादक खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत अपना पंजीयन करायें

खण्डवा 9 सितम्बर,2015 - उप संचालक खाद्य एवं औषधि प्रषासन डॉ. जे.एस.आवास्या ने बताया कि खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम के तहत सभी खाद्य कारोबारियों को अपना पंजीयन कराना तथा इस कारोबार के लिए लायसेंस लेना अनिवार्य है। उन्होंने खाद्य पदार्थ उत्पादन व्यवसाय में संलग्न व्यापारियों से अपील की है कि वे अधिनियम के तहत अपना पंजीयन एमपी ऑनलाईन कियोस्क के माध्यम से अवष्य करा लें। इसके लिए उन्हें अपने दस्तावेज एमपी ऑनलाईन के माध्यम से अपलोड कराने होंगे और घर बैठे लायसेंस प्राप्त हो जायेगा। यह पंजीयन 1 से 5 वर्ष की अवधी के लिए कराया जा सकता है पंजीयन का वार्षिक शुल्क 100 रूपये है। ऐसे खाद्य कारोबारी जिनका वार्षिक र्टनओवर 12 लाख से कम है उन्हें पंजीयन कराना जरूरी है तथा जिन खाद्य कारोबारियों का वार्षिक र्टनओवर 12 लाख से अधिक है उन्हंे लायसेंस लेना आवष्यक हैं। लायसेंस का वार्षिक शुल्क 2000 रूपये निर्धारित है। प्रतिदिन 2 मेट्रीक टन से कम खाद्य पदार्थ निर्माण करने वाले उत्पादकों को भी लायसेंस लेना अनिवार्य है। इसके लिए वार्षिक शुल्क 3000 प्रति वर्ष निर्धारित है। आटा व बेसन को छोड़कर अन्य खाद्य पदार्थो का उत्पादन 2 मेट्रीक टन से अधिक प्रतिदिन करने वाले उत्पादकों को केन्द्रीय लायसंेस लेना होगा। इसका वार्षिक शुल्क 7500 रूपये प्रतिवर्ष निर्धारित है। 

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