अमानक उर्वरक प्रतिबंधित
खण्डवा 1 जुलाई,2015 - कृषि विभाग के अधिकारियों द्वारा निरीक्षण के दौरान विभिन्न उर्वरक विक्रेताओं के प्रतिष्ठानों पर निर्धारित गुणवत्ता का उर्वरक न पाए जाने पर उपसंचालक किसान कल्याण तथा कृषि विकास विभाग श्री ओ.पी. चौरे ने उर्वरकों को अमानक घोषित किया है। इन उर्वरकों के जिले में क्रय विक्रय व भण्डारण पर प्रतिबंध रहेगा। श्री चौरे ने बताया कि पिनाकल हर्बल एक्सटेक्षन प्रायवेट लिमिटेड, रतलाम द्वारा निर्मित नेच्यूरा फॉस्फो जिप्सम उर्वरक अमानक पाया गया। यह उर्वरक म.प्र.राज्य सहकारी विपणन संघ मर्यादित खण्डवा द्वारा बेचा जा रहा था।
क्रमांक/03/727/2015/षर्मा
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