Wednesday, 29 July 2015

डीम्ड कर निर्धारण योजना का 17 अगस्त तक लाभ उठाये

डीम्ड कर निर्धारण योजना का 17 अगस्त तक लाभ उठाये

खण्डवा 29 जुलाई,2015 - वाणिज्यिक कर अधिकारी ने सभी व्यवसाईयों को सूचित किया है कि शासन द्वारा 2 जुलाई 2015 से वर्ष 2013-14 की अवधि के म.प्र. अधिनियम वेट, केन्द्रीय विक्रय कर एवं प्रवेश कर अधिनियमों के अंतर्गत लंबित कर निर्धारण प्रकरणों के निवर्तन हेतु डीम्ड कर निर्धारण योजना लागू की गई है, जो 17 अगस्त 2015 तक प्रभावशील रहेगी। इस योजना के तहत 20 करोड तक के टर्नओवर तक के व्यवसाई इसका लाभ ले सकते है। इस योजना का लाभ लेने वाले व्यवसाई 17 अगस्त 2015 तक निर्धारित प्रारूप में आवेदन प्रस्तुत कर इस योजना का लाभ लें तथा ब्याज एवं शास्ति की कार्यवाही से बचें। अधिक जानकारी हेतु वाणिज्यिक कर अधिकारी से संपर्क किया जा सकता है।
क्रमांक/175/893/2015/षर्मा

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