मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना के तहत आवेदन आमंत्रित
खण्डवा 4 जून,2015 - आदिवासी वित्त विकास निगम द्वारा अनुसूचित जनजाति वर्ग के बेरोजगार युवाओं को आत्म निर्भर बनाने के उद्देष्य से मुख्यमंत्री स्वरोजगार ऋण योजना प्रारंभ की गई है। इस योजना का लाभ लेने के लिए आवेदक कक्षा 5 वीं उत्तीर्ण होना चाहिए तथा आवेदक की आयु 18 से 45 वर्ष के बीच होनी चाहिए। आवेदन के साथ मध्य प्रदेष का मूल निवासी प्रमाण पत्र, रोजगार कार्यालय में जीवित पंजीयन का प्रमाण पत्र, वाहन ऋण हेतु ड्राईविंग लायसेंस तथा बैंक नोड्यूज प्रमाण पत्र तथा स्थाई जाति प्रमाण पत्र, दो फोटो व आधार कार्ड जमा कराना होगा। इस योजना के तहत 20 हजार से 10 लाख रूपये तक ऋण राषि स्वीकृत की जा सकती है। योजना से संबंधित अधिक जानकारी के लिए कार्यालयीन समय में कार्य दिवसों में आदिवासी वित्त विकास निगम कार्यालय में सम्पर्क किया जा सकता है।
क्रमांक/17/2015/573/षर्मा
No comments:
Post a Comment