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Monday, 3 November 2014

विस्फोट अधिनियम धारा 1884 एवं नियम 2008 का पालन न करने पर पटाखा विक्रेता को शोकाज नोटिस जारी

विस्फोट अधिनियम धारा 1884 एवं नियम 2008 का पालन न करने पर पटाखा विक्रेता को शोकाज नोटिस जारी

खण्डवा (03नवम्बर,2014) - जिला दण्डाधिकारी एम.के. अग्रवाल ने विस्फोटक अधिनियम 1884 और विस्फोटक नियम 2008 का उल्लंघन करने पर संजय प्रद्युम्न कुमार जैन को पटाखा विक्रेता ग्राम अहमदपुर खैगॉंव को कारण बताओ सूचना पत्र जारी किया है। यह शोकाज नोटिस जिला दण्डाधिकारी श्री अग्रवाल ने 21 अक्टूबर को अनुविभागीय दण्डाधिकारी खण्डवा एवं लोक निर्माण विभाग एवं नगर पालिक निगम के अधिकारियों के संयुक्त निरीक्षण मंे जॉंच के दौरान अनियमितता बरतने पर दिया है। गोरतलब है कि जॉंच के दौरान संयुक्त निरीक्षण दल को - 
मौके पर अद्यतन स्टॉक सत्यापन हेतु स्टॉक रजिस्टर नहीं था।
किसी भी क्रेता को विक्रय संबंधी बिल इत्यादि नहीं दिया जा रहा था।
पर्याप्त संख्या में अग्निशमन यंत्र उपलब्ध नहीं थे।
आतिशबाजी संग्रहण स्थल के भीतर अनाधिकृत व्यक्तियों का प्रवेश पाया गया। जिस कभी भी किसी भी प्रकार की दुर्घटना से इंकार नहीं किया जा सकता।
आतिशबाजी संग्रहण स्थल पर किसी भी आकस्मिकता (आगजनी इत्यादि की घटना व दशा में) पानी की पर्याप्त व्यवस्था नहीं मिली थी।
इन सभी बिन्दुओं को ध्यान में रखते हुए जिला दण्डाधिकारी श्री अग्रवाल ने  थोक पटाखा विक्रेता संजय प्रद्युम्न कुमार जैन को कारण बताओ सूचना पत्र जारी किया है कि क्यों न लोक सुरक्षा की दृृष्टि से आपका आतिशबाजी संग्रहण विक्रय स्थल तत्काल प्रभाव से सील कर दिया जाए। 
क्रमांक/07/2014/1654/वर्मा

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