Thursday, 10 July 2014

वंचित समूह एवं कमज¨र वर्ग के बच्च¨ं के लिए अंतिम प्रवेश तिथि बढ़ी

वंचित समूह एवं कमज¨र वर्ग के बच्च¨ं के लिए अंतिम प्रवेश तिथि बढ़ी
प्रायवेट स्कूल की प्रथम कक्षा में निःशुल्क प्रवेश अब 18 जुलाई तक 

खण्डवा (10 जुलाई, 2014) - शिक्षा का अधिकार कानून में वंचित समूह एवं कमज¨र वर्ग के बच्च¨ं के लिए गैर अनुदान प्राप्त प्रायवेट स्कूल¨ं की प्रथम प्रवेशित कक्षा (कक्षा 01 अथवा नर्सरी) में, न्यूनतम 25 प्रतिशत सीट¨ं पर निःशुल्क प्रवेश के लिए आवेदन की अंतिम तिथि 18 जुलाई तक बढ़ाई गई है। प्रदेश के जिन स्कूल¨ं में निर्धारित 25 प्रतिशत स्थान पर निःशुल्क प्रवेश पूर्ण नहीं ह¨ सका है, उन स्कूल¨ं के रिक्त स्थान¨ं पर प्रवेश के लिए निर्धारित श्रेणी के बच्च¨ं के अभिभावक अब 18 जुलाई तक आवेदन कर सकेंगे। 
आवेदन-पत्र संबंधित स्कूल¨ं के साथ ही, विकासखंड एवं जि़ला मुख्यालय¨ं के सर्व शिक्षा अभियान के कार्यालय¨ं में निःशुल्क प्राप्त ह¨ंगे। निर्धारित 25 प्रतिशत स्थान से अधिक संख्या में आवेदन प्राप्त ह¨ने की दशा में प्रवेश के लिए बच्च¨ं का चयन लाटरी पद्धति से किया जाएगा। लाटरी प्रक्रिया स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा नियुक्त न¨डल अधिकारी की उपस्थिति में 21 से 24 जुलाई 2014 तक पूर्ण की जायेगी।
जि़ल¨ं से प्राप्त जानकारी के अनुसार अनेक स्कूल¨ं में निर्धारित संख्या में बच्च¨ं का प्रवेश नहीं ह¨ पाया है। इसके चलते जि़ल¨ं द्वारा प्रवेश की तिथि में वृद्धि के अनुर¨ध पर स्कूल शिक्षा विभाग ने अंतिम तिथि 18 जुलाई तक बढ़ाई है। 
उल्लेखनीय है कि वंचित समूह में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, विमुक्त जाति, वनभूमि के पट्टाधारी परिवार अ©र निःशक्तता वाले बच्च¨ं क¨ शामिल किया गया है। वहीं कमज¨र वर्ग में ग़रीबी रेखा के नीचे जीवन-यापन करने वाले परिवार¨ं के बच्चें शामिल हैं। शासन द्वारा अनाथ बच्च¨ं क¨ भी कमज¨र वर्ग की श्रेणी में मान्य किया गया है।
सचिव स्कूल शिक्षा श्रीमती रश्मि अरुण शमी ने स्कूल¨ं के निर्धारित 25 प्रतिशत स्थान पर बच्च¨ं का प्रवेश सुनिश्चित करवाने एवं शिक्षा के अधिकार कानून के नियम¨ं का उल्लंघन करने वाले विद्यालय¨ं के विरुद्ध नियमानुसार कार्यवाही के निर्देश भी दिए हैं।
क्रमांक/54/2014/1081/वर्मा


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