10 जुलाई से लेकर 14 जुलाई तक डी.जे.साऊण्ड का उपयोग पूर्णतया प्रतिबंधित
जिला दण्डाधिकारी श्रीमती शिल्पा गुप्ता ने मध्यप्रदेश कोलाहल नियंत्रण अधिनियम 1985 के अंतर्गत जारी किया आदेश
खण्डवा (08 जुलाई, 2014) - 11 जुलाई को खण्डवा जिले में परम्परागत तरीके से मनाए जाने वाले गुरूपूर्णिमा पर्व को ध्यान में रखते हुए एवं पूर्व वर्ष के अनुरूपो के आधार पर गुरूपूर्णिमा पर्व के दौरान भक्तगणों एवं जनसाधारण की सुविधा को दृष्टिगत रखते हुए जिलादण्डाधिकारी श्रीमती शिल्पा गुप्ता ने मध्यप्रदेश कोलाहल नियंत्रण अधिनियम 1985 के अंतर्गत आदेश जारी किया है। इस आदेश के अनुसार अधिनियम की धारा 7 व 10 (2) के अंतर्गत प्रदत्त अधिकारों का उपयोग करते हुए जिला दण्डाधिकारी श्रीमती गुप्ता ने सम्पूर्ण खण्डवा शहर में दिनांक 10 जुलाई से लेकर 14 जुलाई तक के लिए डी.जे. साऊण्ड का उपयोग पूर्णतया प्रतिबंधित कर दिया गया है। इस अवधि में कोई भी व्यक्ति डी.जे. साऊण्ड का उपयोग बिना विहित प्राधिकारी के अनुमति के नही कर सकेगा।
इस अधिनियम के प्रयोजन के लिए अधिनियम की धारा कंडिका 2(घ) के अंतर्गत खण्डवा नगर निगम खण्डवा क्षेत्र के लिए अनुविभागीय अधिकारी एवं दण्डाधिकारी (शहर) खण्डवा को जिलादण्डाधिकारी श्रीमती गुप्ता ने विहित प्राधिकारी घोषित किया है।
प्राधिकृत विहित प्राधिकारी डी.जे. साऊण्ड चलाए जाने के अनुज्ञा मध्यप्रदेश कोलाहल नियंत्रण अधिनियम 1985 की धारा 5(2), 7(1), 7(2), में उल्लेखित शर्तो के अधीन किसी कार्यक्रम विशेष में दो घंटे से अधिक अवधि के लिए नही देगें।
इन आदेशो का उल्लंघन अपराध होगा। जिसके लिए उल्लंघनकर्ता को 6 माह का करावास एवं 1 हजार रूपये तक के जुर्माने का भागीदार होगा। साथ ही अनुमति उपयोग में लाए जाने वाले उपकरण सामग्री को जप्त भी किया जाएगा।
क्रमांक/37/2014/1064/वर्मा
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