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Tuesday, 3 June 2014

ओला वृष्टि से प्रभावित किसानों की बेटियों के विवाह/निकाह के लिये 31 मई तक मिले आवेदनों पर नियमों में शिथिलता

ओला वृष्टि से प्रभावित किसानों की बेटियों के विवाह/निकाह के लिये

31 मई तक मिले आवेदनों पर नियमों में शिथिलता 

खण्डवा (03 जून, 2014 ) - राज्य शासन ने रबी वर्ष 2013-14 में ओला वृष्टि से प्रभावित किसानों की बेटियों के विवाह/निकाह  के लिये विगत 28 फरवरी, 2014 को मुख्यमंत्री कन्यादान/निकाह योजना के नियमों में शिथिलता प्रदान कर सहायता राशि उपलब्ध करवाने के निर्देश जारी किये थे। प्रभावित किसानों को इस योजना में शिथिल की गई शर्तों का लाभ 31 मई 2014 तक जमा हो चुके आवेदन-पत्रों पर ही मिल सकेगा। ऐसे आवेदन-पत्रों का निराकरण 30 जून 2014 तक कर दिया जायेगा। जो आवेदन-पत्र 31 मई 2014 के बाद प्राप्त होंगे, उनका निराकरण योजना के पूर्व नियमों के अनुसार ही होगा। निर्धारित तिथि के बाद प्रभावित किसानों द्वारा मुख्यमंत्री कन्यादान योजना/निकाह योजना में जमा करवाये जाने वाले आवेदन-पत्रों पर शिथिल की गई शर्तों का लाभ नहीं मिलेगा। 
क्रमांक/10/2014/899

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