मतगणना एजेन्ट क¨ तय स्थान के अलावा अन्य स्थान पर जाने की अनुमति नहीं ह¨गी
खण्डवा (04 मई, 2014) - भारत निर्वाचन आय¨ग ने ल¨कसभा चुनाव की मतगणना में राजनैतिक दल¨ं अ©र उम्मीदवार के मतगणना एजेन्ट¨ं के प्रवेश अ©र बैठने के संबंध में जिला निर्वाचन अधिकारिय¨ं क¨ दिशा निर्देश जारी किये हैं। प्रदेश में 16 मई क¨ 29 संसदीय क्षेत्र की मतगणना 51 जिला मुख्यालय पर ह¨गी।
निर्वाचन आय¨ग ने मतगणना एजेन्ट¨ं के मतगणना केन्द्र में बैठने के प्रबंध के संबंध में निर्देश दिये हैं। आय¨ग ने कहा है कि वरीयता क्रम के अनुसार एजेन्ट के बैठने की व्यवस्था की जाए। मान्यता प्राप्त राष्ट्रीय राजनैतिक दल, मान्यता प्राप्त राज्य स्तरीय राजनैतिक दल अ©र अन्य प्रदेश¨ं के मान्यता प्राप्त राजनैतिक दल (जिन्हें मध्यप्रदेश में चुनाव-चिन्ह इस्तेमाल करने की अनुमति दी गई है,) पंजीकृत मान्यता विहीन राजनैतिक दल के उम्मीदवार¨ं अ©र निर्दलीय उम्मीदवार¨ं के मतगणना एजेन्ट क¨ क्रम से प्राथमिकता दी जाएगी। मतगणना एजेन्ट¨ं क¨ आवंटित सीट¨ं के स्थान पर ही बैठने की अनुमति ह¨गी। एजेन्ट अपने निर्धारित स्थान के अलावा काउंटिंग हाॅल में अन्य जगह नहीं आ-जा सकेंगे।
मतगणना केन्द्र में केवल अधिकृत व्यक्ति क¨ ही प्रवेश दिया जाएगा। जिला निर्वाचन अधिकारी क¨ मतगणना के तीन दिन पहले उम्मीदवार¨ं से प्रपत्र-18 में मतगणना एजेन्ट¨ं की सूची द¨ प्रति में प्राप्त करने के लिए कहा गया है। जिला निर्वाचन अधिकारी किसी कारण से नियुक्त एजेन्ट क¨ प्रपत्र-19 के द्वारा निरस्त या बदल सकेंगे।
क्रमांक: 16/2014/763/वर्मा
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