AAPKI JIMMEDARI

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Tuesday, 6 May 2014

आपत्तिक हैजा विनियम के अंतर्गत जिला अधिसूचित घोषित सांसर्गिक बीमारियों के प्रार्दुभाव और फैलाव की रोकथाम के लिये प्रतिबंधात्मक उपाय लागू सड़े गले फलोें, सब्जियों, मछलियाँ, अण्डों की बिक्री प्रतिबंधित साथ ही समस्त खाद्य एवं पेयपदार्थाें को ढककर रखने के दिये निर्देश

आपत्तिक हैजा विनियम के अंतर्गत जिला अधिसूचित घोषित
सांसर्गिक बीमारियों के प्रार्दुभाव और फैलाव की रोकथाम के लिये प्रतिबंधात्मक उपाय लागू
सड़े गले फलोें, सब्जियों, मछलियाँ, अण्डों की बिक्री प्रतिबंधित
साथ ही समस्त खाद्य एवं पेयपदार्थाें को ढककर रखने के दिये निर्देश

खण्डवा (06 मई, 2014) - जिले में संक्रामक रोग फैलने की आंशका के कारण तथा सार्वजनिक स्वास्थ्य सुरक्षा की दृष्टि से आवश्यकतानुसार इस सांसर्गिक बीमारियों के प्रार्दुभाव और फैलाव की रोकथाम के लिये प्रतिबंधात्मक उपाय लागू किये गये हैं। जिसके तहत् कलेक्टर श्रीमती शिल्पा गुप्ता ने आपत्तिक हैजा विनियम 1983 के नियम-3 के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग करते हुए संपूर्ण खंडवा जिले को अधिसूचित घोषित किया है। साथ ही कलेक्टर श्रीमती गुप्ता ने आदेश दिये है कि - 
§ अधिसूचित क्षेत्र के सार्वजनिक स्थानों उपहार गृहों, भोजनालयों, होटलों, जनता के लिये खाद्य और पेय पदार्थों के निर्माण करने तथा उसके प्रदाय के लिये की गई स्थापना में विक्रय या निमूल्य वितरण के लिये उपयोग में लाये गये स्थानों पर बासी मिठाईयों या नवीन वस्तुओं या सड़े गले फलों, सब्जियों, मछलियाँ, अण्डों की बिक्री बाधित रहेगी। 
§ साथ ही ताजी मिठाईयाँ, नमकीन वस्तुओं, फल, सब्जियों, दुग्ध, दही, उबली चाय, शर्बत, मांस, मछली, अण्डे आइस्क्रीक, कुल्फी आदि खाद्य पदार्थों, बर्फ के लड्उू व चुसने वाले अन्य पदार्थ बिक्री के लिये खुले नहीं रखे जायेंगे और इन्हें जालीदार ढक्कनों से ढककर काँच की बंद अलमारी अथवा पारदर्शी आवरण में ढककर इस प्रकार रखे कि मक्खी, मच्छर आदि जीव-जन्तुओं या दूषित हवा से मानव उपयोग के लिये दूषित या अस्वास्थ्य अथवा अनुपयोगी न हो सकें। 
§ आदेश द्वारा प्रतिबंधित अवधि में घोषित अधिसूचना में या क्षेत्र के बाहर कोई भी व्यक्ति इस आदेश के चरण ‘‘क’’ 1 एवं 2 में उल्लेखित वस्तुओं तथ तैयार कर एवं पकाये हुए भोजन को न तो लायेगा और ना ही लाये जायेगा। 
कलेक्टर ने अधिसूचित क्षेत्र में अधिकारियों को किया प्राधिकृत:- आदेश द्वारा प्रतिबंधित अवधि में घोषित अधिसूचना क्षेत्र में किसी भी बाजार, भवन, दुकान, स्टाॅल अथवा खाने-पीने की किसी भी वस्तु के विक्रय या निमूल्य वितरण के लिये उपयोग में लाये जा रहे स्थानों में प्रवेश करने विद्यमान ऐसी वस्तुओं की जाँच पड़ताल करने तथा खाने-पीने की ऐसी वस्तुओं का जो मानव उपयोग के लिये अभिप्रेरित है और एतदर्थ व अन्य उपयुक्त वस्तुओं के अधिग्रहण करने हटाने व नष्ट करने या ऐसी रीति से निवर्सन करने के लिये जिसमें वह मानव द्वारा उपयोग में लाये जाने से रोका जा सकें। इस हेतु कलेक्टर श्रीमती शिल्पा गुप्ता द्वारा अधिसूचित क्षेत्र में स्थित अधिकारियों को प्राधिकृत किया गया है। जिसके तहत् -
§ जिले के समस्त कार्यपालिक दण्डाधिकारी। 
§ जिले के ऐसे चिकित्सक पदाधिकारी जो सहायक चिकित्सा अधिकारी के पद के नीचे के स्तर के ना हो तथा शासकीय वैद्य आयुर्वेदिक औषधालय।
§ ऐसे आरक्षी पदाधिकारी जो प्रधान आरक्षक को श्रेणी से नीचे ना हो। 
§ आयुक्त नगर पालिक निगम खंडवा। 
§ मुख्य नगर पालिका अधिकारी स्वास्थ्य निरीक्षक। 
§ स्वास्थ्य अधिकारी। 
§ मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जनपद पंचायत समस्त जिला खंडवा। 
उपरोक्त उल्लेखित पदाधिकारी अधिसूचित क्षेत्र में किन्हीं भी नालियाँ, नालों, गटरों, पनी के खड्डों, पोखरों, जलकुण्डी, संडासों, संक्रामक वस्त्रों, कुड़ा, करकट अथवा किसी भी प्रकार की गंदगी को हटाने के संबंध में सूचित रोगाणु नाशक पदार्थों का समूचित उपयोग करने के लिये आदेश दे सकेंगे। कलेक्टर श्रीमती गुप्ता ने स्पष्ट किया है कि यह आदेश आगामी छः माह की अवधि या अन्य आदेश तक जो पहले हो तक प्रभावशील रहेगा। 
क्रमांक: 25/2014/771/वर्मा

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