मंत्रीगण के अलावा सांसद, विधायक, मेयर भी नहीं बन सकेंगे काउंटिंग एजेन्ट
खण्डवा (5 मई, 2014) - भारत निर्वाचन आय¨ग ने स्पष्ट किया है कि केन्द्र अथवा राज्य के मंत्रीगण के अलावा सांसद, विधायक, नगर निगम के महाप©र, नगर पालिका/जिला परिषद/पंचायत/यूनियन आदि के अध्यक्ष¨ं क¨ मतगणना अभिकर्ता (काउंटिंग एजेन्ट) नियुक्त नहीं किया जा सकेगा। चाहे उनक¨ सुरक्षा कवच मिला ह¨ अथवा न मिला ह¨। आय¨ग का उद्देश्य सबक¨ समान अवसर प्रदान कर स्वतंत्र, निष्पक्ष एवं शांतिपूर्ण चुनाव सम्पन्न करवाना तथा चुनाव क¨ अनुचित प्रभाव से बचाना है। आय¨ग ने यह निर्देश पुडुचेरी के मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी द्वारा चाहे गये स्पष्टीकरण के संबंध में दिया है। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी ने आय¨ग से स्थिति स्पष्ट करने क¨ कहा था कि क्या किसी विधायक या राज्य सभा सांसद क¨ सुरक्षा कवच के बिना चुनाव अभिकर्ता, मतदान अभिकर्ता अथवा मतगणना अभिकर्ता नियुक्त किया जा सकता है।
आय¨ग के पूर्व के निर्णय के अनुसार केन्द्र या राज्य के मंत्रिय¨ं समेत ऐसे सभी सांसद, विधायक या अन्य व्यक्ति जिन्हें राज्य या केन्द्र सरकार¨ं द्वारा हथियारबन्द सुरक्षा कवच मुहैया करवाया गया है, वे सुरक्षा कवच के कारण मतगणना अभिकर्ता नियुक्त नहीं ह¨ सकेंगे। चुनाव में क¨ई भी हथियारबन्द सुरक्षा हासिल व्यक्ति किसी भी उम्मीदवार का किसी भी रूप में एजेन्ट नहीं बन सकेगा, क्य¨ंकि उनक¨ लेकर क¨ई भी अवांछित घटना चुनाव प्रक्रिया क¨ गंभीर रूप से प्रभावित कर सकती है। सांसद, विधायक या अन्य जनप्रतिनिधिय¨ं क¨ इसलिए भी अभिकर्ता नियुक्त नहीं किया जा सकता क्य¨ंकि सभी उम्मीदवार¨ं क¨ निर्वाचन में बराबर के अवसर प्रदान किये जाने हैं। बाद के निर्देश¨ं में आय¨ग ने नगर निगम के मेयर, नगर पालिका, जिला परिषद, पंचायत, यूनियन आदि के अध्यक्ष¨ं क¨ एजेन्ट नियुक्त नहीं किये जाने के निर्देश दिये थे। इसके पीछे यह कारण था कि उनसे संबंधित संस्थाअ¨ं के कर्मचारी बड़ी संख्या में चुनाव ड्यूटी पर तैनात ह¨ते हैं, ज¨ प्रभावित ह¨ सकते हैं।
क्रमांक: 20/2014/767/वर्मा
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