Tuesday, 11 March 2014

अप्पु उर्फ असफाक को एक वर्ष की अवधि के लिये किया जिला बदर

अप्पु उर्फ असफाक को एक वर्ष की अवधि के लिये किया जिला बदर

खंडवा (11 मार्च, 2014) - कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी नीरज दुबे ने अनावेदक अप्पु उर्फ असफाक पिता सलीम निवासी ग्राम सिंगाजी काॅलोनी छनेरा थाना नया हरसूद तहसील हरसूद को एक वर्ष की अवधि के लिये जिला बदर कर दिया है। श्री दुबे ने मध्यप्रदेश राज्य सुरक्षा अधिनियम 1990 की धारा 5 (ख) के अंतर्गत आदेश पारित करते हुए कहा है कि वर्तमान में यदि अनावेदक अन्य आपराधिक प्रकरण में जिला जेल खंडवा में निरूद्ध है, तो उसके जिला जेल खंडवा से रिहा होने के पश्चात् 24 घण्टे के भीतर अथवा उसके खंडवा शहर में प्रवेश करने के पश्चात् 24 घण्टे के भीतर जिला खंडवा एवं उसके आसपास के समीपवर्ती जिले बुरहानपुर, खरगोन, इंदौर, देवास, हरदा, बैतुल की सीमा से एक वर्ष की अवधि के लिये बाहर चला जाये। साथ ही न्यायालय की लिखित अनुमति के बिना उक्त प्रतिबंधित क्षेत्र में प्रवेश नहीं करेगा। कलेक्टर श्री दुबे ने यह निष्कासन आदेश स्वयं के हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से जारी किया है। आदेश आज 12 मार्च, 2014 को शाम 5 बजे से प्रभावशील होगा।

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