साहूकार अधिनियम के उल्लंघन पर तत्काल कानूनी कार्रवाई की जाये
जिला कलेक्टरों को निर्देश
खंडवा
(06 मार्च, 2014) - राज्य शासन ने जिला कलेक्टरों को मध्यप्रदेश साहूकार
अधिनियम 1934 के प्रावधानों का उल्लंघन या अपालन होने पर संबंधित साहूकार
के विरूद्ध तत्काल कानूनी कार्रवाई सुनिश्चित करने के निर्देश दिये हैं।
कलेक्टरों को निर्देश दिया है कि वे अपने जिले के समस्त उपखंड अधिकारियों
को निर्देशित करें कि वे इस अधिनियम के प्रावधानों के अंतर्गत अपने क्षेत्र
में कार्यरत साहूकारों की तुरन्त बैठक बुलाकर इस संबंध तत्काल निर्देश
दें।
निर्देश में कहा गया है कि उपखंड अधिकारी अपने कार्यक्षेत्र में
साहूकारों के कारोबारों की पाक्षिक समीक्षा करें। उनसे समयकालिक लेखे और
विवरणियाँ प्राप्त करें तथा प्राकृतिक आपदाओं से प्रभावित किसानों की
आर्थिक स्थिति को ध्यान में रखते हुए उनके साथ सदाशय पूर्ण व्यवहार करने के
निर्देश साहूकारों को दें।
उल्लेखनीय है कि प्रदेश में मानसून 2013 के दौरान अतिवृष्टि और बाढ़ की
स्थिति से किसानों की खरीफ फसलों को नुकसान हुआ है। हाल ही में असामयिक
वर्षा और ओलावृष्टि से भी रबी फसलों की व्यापक क्षति हुई है। ऐसी स्थिति
में यह संभावना है कि साहूकारों द्वारा दिये गये ऋण की अदायगी के लिये
प्रदेश के किसान वर्तमान स्थिति में सक्षम न हों। इस परिप्रेक्ष्य में
कलेक्टरों से अपेक्षा की गई है कि वे अपने जिले में साहूकारों के लेखे एवं
विवरणियों की सतत समीक्षा करें। वे इस बात निरंतर निगरानी रखें कि साहूकार
अपने देनदार से ऋण वसूली के लिये कोई अवैधानिक दवाब बनाने का प्रयास न
करें। सतत निगरानी से यह सुनिश्चित किया जाये कि ऋण के दबाव में देनदार
किसानों के साथ कोई अप्रिय घटना घटित न हो।
क्रमांक: 38/2014/396/ वर्मा
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