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Friday, 14 March 2014

आॅटो डीलर्स की बैठक सम्पन्न बिना पंजीयन के वाहन पकड़े जाने पर संबंधित वाहन विक्रेता पर होगी कार्यवाही

आॅटो डीलर्स की बैठक सम्पन्न
बिना पंजीयन के वाहन पकड़े जाने पर संबंधित वाहन विक्रेता पर होगी कार्यवाही

खंडवा (14 मार्च, 2014) - वाहन डीलर द्वारा वाहन पंजीयन की कार्यवाही लंबित रखने से राजस्व की क्षति होती है। इस संबंध में गुरूवार को खंडवा के समस्त आॅटो डीलर्स की बैठक आयोजित की गई। बैठक क्षेत्रीय परिवहन कार्यालय खंडवा में सम्पन्न हुई। अतिरिक्त क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी द्वारा बैठक में उपस्थित आॅटो डीलर्स को निर्देशित किया गया कि वे केन्द्रीय मोटरयान नियम, 1989 के नियम 42 के अनुसार परिवहन व्यवसाय प्रमाण-पत्र का कोई धारक अस्थायी या स्थायी रजिस्ट्रीकरण के बिना क्रेता को मोटर यान का परिदान नहीं करेगा। नियमों का उल्लंघन करने पर साथ ही बिना पंजीयन के वाहन पकड़े जाने पर संबंधित वाहन विक्रेता का ट्रेड सर्टीफिकेट निरस्त करने की कार्यवाही की जायेगी।
                                 बैठक में उपस्थित आॅटो डीलर्स को स्पष्ट निर्देश देते हुए कहा गया है कि वे वाहन के वास्तविक विक्रय के समय ही आवश्यक कागजात तैयार कर वाहन का नियमानुसार पंजीयन करावें एवं मोटरयान कर, पंजीयन शुल्क का भुगतान समय-सीमा में सुनिश्चित करें। वहीं बैठक में बताया कि सम्पूर्ण जिले में वाहन चैकिंग अभियान चलाया जा रहा है। चैकिंग के दौरान अनेक ऐसे वाहन पकड़े गये हैं, जिनका विक्रय कई महीनों पूर्व किया गया है, लेकिन उनका पंजीयन नहीं कराया गया है। बिना पंजीकृत अवैध संचालित वाहनों के द्वारा अपराधिक कार्य में शामिल होने की संभावना रहती है, जिसकी जिम्मेदारी वाहन विक्रेता की बनती है।
क्रमांक: 89/2014/447/वर्मा

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