आदर्श आचरण संहिता 28 अप्रैल तक रहेगी प्रभावशील
घातक अस्त्र-शस्त्रों एवं आग्नेय शस्त्रों का प्रदर्शन व उपयोग प्रतिबंधित
लाइसेंसी शस्त्र थानों में जमा कराने के दिये निर्देश
खंडवा (05 अक्टूबर) - आगामी लोकसभा निर्वाचन 2014 के अंतर्गत कलेक्टर
एवं जिला निर्वाचन अधिकारी नीरज दुबे ने भारत निर्वाचन आयोग द्वारा 5
मार्च, 2014 को जारी कार्यक्रम अनुसार लोकसभा निर्वाचन, 2014 के कार्यक्रम
की घोषणा अंतर्गत निर्देश जारी किये है कि खंडवा जिले की क्षेत्र सीमा
अंतर्गत निर्वाचन के कार्यक्रम की घोषणा से निर्वाचन समाप्ति 28 अप्रैल,
2014 तक आदर्श आचरण संहिता प्रभावशील रहेगी। निर्वाचन की प्रक्रिया पूर्ण
होने तक घातक अस्त्र-शस्त्रों एवं आग्नेय शस्त्रों का प्रदर्शन व उपयोग
प्रतिबंधित रहेगा। सभी शस्त्र लाईसेंसधारी अपने शस्त्र लाईसेंस पर स्वीकृत
दर्ज शस्त्र तत्काल थाने में जमा करायेंगे।
कलेक्टर एवं जिला
दण्डाधिकारी श्री दुबे ने लोकसभा निर्वाचन, 2014 स्वतंत्र एवं निष्पक्ष रूप
से संपादित कराये जाने तथा निर्वाचन में लोक शांति एवं सुरक्षा बनाये रखने
के लिये तथा निर्वाचन प्रक्रिया पूर्ण होने तक सभी प्रकार के घातक
अस्त्र-शस्त्रों एवं आग्नेय शस्त्रों का प्रदर्शन व उपयोग पर प्रतिबंधित
लगा दिया है। इस संबंध में पुलिस अधीक्षक मनोज शर्मा द्वारा जिले के सभी
लाइसेंसी शस्त्र जमा कराये जाने हेतु प्रतिवेदन प्रेषित किया गया है।
कलेक्टर एवं जिला
दण्डाधिकारी नीरज दुबे द्वारा जिले के समस्त शस्त्र लायसेंस अस्थाई रूप से
लोकसभा निर्वाचन, 2014 की प्रक्रिया की समाप्ति 28 अप्रैल तक के लिये
निलंबित करते हुये निर्देश दिये गये है कि जिले के सभी शस्त्र लाइसेंसधारी
अपने शस्त्र लाइसेंस पर स्वीकृत तथा दर्ज शस्त्र तत्काल संबंधित थाने में
जमा करायें। संबंधित थाना प्रभारी को निर्देशित किया गया है कि सभी
लाइसेंसधारियों के लाइसेंसी शस्त्र उक्त आदेश से 28 अप्रैल, 2014 लोकसभा
निर्वाचन की समाप्ति तक की अवधि के लिये अनिवार्य रूप से जमा करंें तथा
शस्त्र लायसेंसधारी व्यक्ति को विधिवत् रसीद प्रदान करें।
कलेक्टर ने निर्देश दिये
है कि कोई भी व्यक्ति किसी भी प्रकार के घातक हथियार जैसे चाकू, लोहे की
छड़, लाठी, तलवार, भाला, बरछी, फरसा, गुंडासा, आदि का प्रदर्शन व उपयोग नहीं
कर सकेगा। कोई भी व्यक्ति किसी प्रकार के आग्नेय शस्त्रों का प्रदर्शन व
उपयोग नहीं कर सकेगा। दीपावली के त्यौहार पर विक्रय किये जाने वाले पटाखों
के विक्रय तथा उपयोग को छोड़कर कोई भी व्यक्ति विस्फोटक, पटाखों आदि की
बिक्री तथा उपयोग नहीं करेगा। इस आदेश का उल्लंघन करने वाले व्यक्ति के
विरूद्ध भारतीय दण्ड संहिता की धारा 188 के अंतर्गत कार्यवाही की जावेगी।
कलेक्टर एवं जिला
निर्वाचन अधिकारी श्री दुबे ने स्पष्ट किया है कि सुरक्षा बलों,
अर्द्धसैनिक बलों, पुलिस बलों, नगर सैनिक बलों, सीमा सुरक्षा बल, आदि पर
जिनकों सुरक्षा व्यवस्था, चुनाव व्यवस्था आदि के लिये उनके कर्त्तव्य पालन
के समय एवं विशिष्ट व्यक्तियों अधिकारियों एव उम्मीदवारों की सुरक्षा हेतु
लगाए गए पुलिस एवं अन्य शासकीय बलों पर उक्त प्रभावशील नहीं होगा। सिक्ख
धर्म के अनुयायिों एवं विवाह समारोह के समय दूल्हे द्वारा धारण की गई कटार
एवं कृषि उपकरणों के रूप में प्रयोग लाई जाने वाली धारदार उकरणों पर
प्रभावशील नहीं होगी।
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