खंडवा ( 01 मार्च 2014) - जिले के नागरिकों की सुविधा के लिए एवं शासन की राजस्व आय को देखते हुए कार्यालय महानिरीक्षक पंजीयन एवं अधीक्षक मुद्रंाक मध्यप्रदेश द्वारा जिले के कोषालय एवं उप कोषालयों को 01 मार्च से लेकर 31 मार्च तक प्रतिदिन स्टाम्प वेंडरों को स्टाम्प प्रदाय करने के निर्देश दिए गए है। साथ ही 01 मार्च से 31 मार्च तक सभी शासकीय अवकाश दिनों में भी पंजीयन कार्यालय खोले जाने के आदेश जारी किए गए है। ताकि आमजनता को दस्तावेजों का पंजीयन कराने में किसी प्रकार की असुविधा ना हो । वहीं महानिरीक्षक पंजीयन ने पंजीयन विभाग के अधिकारी एवं कर्मचारियों को 31 मार्च तक निर्वाचन कार्य से मुक्त रखने के निर्देश भी दिए है।
क्रमांक/2/2014/361/वर्मा
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