टी.बी. नोटिफिकेशन के लिये नोडल अधिकारी तय
खंडवा (03 जनवरी, 2014) - क्षय रोग के उचित निदान, उपचार तथा इसके संक्रमण को कम करने एवं एम.डी.आर. क्षय रोगियों की पहचान एवं प्रसार के प्रबंधन के लिये जिले के जिला क्षय अधिकारी तथा ब्लॉक स्तर पर खण्ड चिकित्सा अधिकारी को टी.बी. नोटिफिकेशन का नोडल अधिकारी बनाया गया है। प्रदेश के सभी हेल्थ प्रोवाइडर को क्षय रोगियों के नोटिफिकेशन की सूचना देना अनिवार्य किया गया है।प्रदेश में क्षय रोग के संक्रमण के प्रसार पर प्रभावी नियंत्रण एवं रोगियों के उचित उपचार के लिये शासन द्वारा प्रयास किये जा रहे हैं। पुनरीक्षित राष्ट्रीय क्षय नियंत्रण कार्यक्रम के अंतर्गत वर्ष 2012 से सभी हेल्थ केयर प्रोवाइडर जैसे शासकीय चिकित्सा संस्थाएँ, स्वयंसेवी संस्थाएँ, निजी चिकित्सा संस्थाएँ, प्राइवेट प्रेक्टिशनर द्वारा निदान किये गये क्षय रोगियों की सूचना प्रतिमाह मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी को दी जाना अनिवार्य किया गया है।
कुल क्षय रोगियों के अनुमानित 30 प्रतिशत रोगी निजी क्षेत्रों से उपचार ले रहे हैं। सभी तरह के क्षय रोगियों को शासन द्वारा उपलब्ध करवाई जा रही गुणवत्तापूर्ण निरूशुल्क निदान एवं उपचार की सेवा का अधिकाधिक लाभ पहुँचाने के लिये शासन द्वारा यह व्यवस्था की गई है। प्रदेश के मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी द्वारा जिला-स्तर पर जिला क्षय अधिकारी एवं ब्लॉक-स्तर पर खण्ड चिकित्सा अधिकारी को टी.बी. नोटिफिकेशन हेतु नोडल अधिकारी नियुक्त किया गया है।
निजी चिकित्सा संस्थाएँ, निजी पैथालॉजी लेब एवं निजी चिकित्सकों को अनिवार्य रूप से क्षय रोगियों के रोग निदान एवं उपचार की जानकारी का नोटिफिकेशन अनिवार्य रूप से संबंधित नोडल अधिकारी को करवाने के निर्देश दिये गये हैं। नोटिफिकेशन नहीं करवाने वाली हेल्थ केयर प्रोवाइडर संस्थाओं, व्यक्तियों के विरुद्ध नियमानुसार दण्डात्मक कार्यवाही की जायेगी।
क्रमांक: 14/2014/14/वर्मा
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