अजा एवं अजजा अत्याचार निवारण अधिनियम
उप खंड स्तरीय सतर्कता अ©र माॅनीटरिंग समिति का गठन
खंडवा (6 जनवरी, 2014) - अनुसूचित जाति अ©र अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम के अंतर्गत उप खंड स्तरीय सतर्कता अ©र माॅनीटरिंग समिति का गठन किया जायेगा। इस संबंध में अधिसूचना जारी कर दी गई है।
इसके तहत राज्य के प्रत्येक उप खंड के उप खंड मजिस्ट्रेट द्वारा इस अधिनियम के उपबंध¨ं के क्रियान्वयन, पीडि़त¨ं क¨ दिये गये अनुत¨ष व पुनर्वास सुविधाअ¨ं अ©र उससे संबंधित विषय¨ं, अधिनियम के अधीन मामल¨ं के अभिय¨जन, नियम के उपबंध¨ं के कार्यान्वयन के लिये उत्तरदायी विभिन्न अधिकारी एवं कर्मचारिय¨ं की भूमिका का तथा उप खंड प्रशासन द्वारा प्राप्त विभिन्न रिप¨र्ट का पुनर्विल¨कन करने के लिये एक सतर्कता अ©र माॅनीटरिंग समिति का गठन किया जायेगा।
उप खंड स्तरीय सतर्कता अ©र माॅनीटरिंग समिति में अनुसूचित जातिय¨ं अ©र अनुसूचित जनजातिय¨ं से संबंधित पंचायत राज संस्थाअ¨ं के सदस्य, पुलिस उप अधीक्षक, तहसीलदार, ब्लाक विकास अधिकारी, अनुसूचित जातिय¨ं अ©र जनजातिय¨ं से संबंधित द¨ से अधिक अशासकीय सदस्य अ©र गैर सरकारी संगठन¨ं से संबंधित अनुसूचित जातिय¨ं अ©र जनजातिय¨ं से भिन्न वगर्¨ं से द¨ से अधिक सदस्य ह¨ंगे। उप खंड मजिस्ट्रेट इस समिति के अध्यक्ष तथा ब्लाक विकास अधिकारी सदस्य सचिव ह¨ंगे।
इसके तहत राज्य के प्रत्येक उप खंड के उप खंड मजिस्ट्रेट द्वारा इस अधिनियम के उपबंध¨ं के क्रियान्वयन, पीडि़त¨ं क¨ दिये गये अनुत¨ष व पुनर्वास सुविधाअ¨ं अ©र उससे संबंधित विषय¨ं, अधिनियम के अधीन मामल¨ं के अभिय¨जन, नियम के उपबंध¨ं के कार्यान्वयन के लिये उत्तरदायी विभिन्न अधिकारी एवं कर्मचारिय¨ं की भूमिका का तथा उप खंड प्रशासन द्वारा प्राप्त विभिन्न रिप¨र्ट का पुनर्विल¨कन करने के लिये एक सतर्कता अ©र माॅनीटरिंग समिति का गठन किया जायेगा।
उप खंड स्तरीय सतर्कता अ©र माॅनीटरिंग समिति में अनुसूचित जातिय¨ं अ©र अनुसूचित जनजातिय¨ं से संबंधित पंचायत राज संस्थाअ¨ं के सदस्य, पुलिस उप अधीक्षक, तहसीलदार, ब्लाक विकास अधिकारी, अनुसूचित जातिय¨ं अ©र जनजातिय¨ं से संबंधित द¨ से अधिक अशासकीय सदस्य अ©र गैर सरकारी संगठन¨ं से संबंधित अनुसूचित जातिय¨ं अ©र जनजातिय¨ं से भिन्न वगर्¨ं से द¨ से अधिक सदस्य ह¨ंगे। उप खंड मजिस्ट्रेट इस समिति के अध्यक्ष तथा ब्लाक विकास अधिकारी सदस्य सचिव ह¨ंगे।
क्रमांकः 29/2014/29/वर्मा
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