AAPKI JIMMEDARI

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Wednesday, 31 October 2018

राष्ट्रीय एकता दिवस पर ‘‘रन फॉर यूनिटी‘‘ कार्यक्रम सम्पन्न

राष्ट्रीय एकता दिवस पर ‘‘रन फॉर यूनिटी‘‘ कार्यक्रम सम्पन्न
नागरिकों को दिलाई शपथ और की मतदान की अपील


खण्डवा 31 अक्टूबर 2018 - प्रतिवर्ष की भांति इस वर्ष भी 31 अक्टूबर को राष्ट्रीय एकता दिवस व राष्ट्रीय संकल्प दिवस के रूप में मनाया गया। इस अवसर पर नगर निगम परिसर में आयोजित मुख्य कार्यक्रम में कलेक्टर श्री विषेष गढ़पाले ने नागरिकों को संकल्प दिवस की शपथ दिलाई। कलेक्टर श्री गढ़पाले और पुलिस अधीक्षक श्रीमती रूचिवर्धन मिश्र ने ‘‘रन फॉर यूनिटी‘‘ दौड़ को हरी झण्डी दिखाकर रवाना किया। इस दौड़ में विभिन्न स्कूलों के विद्यार्थी व अधिकारी कर्मचारी ने भाग लेकर एकता का संदेष दिया। यह दौड़ नगर निगम चौक से घण्टाघर होते हुए केवलराम चौक, बस स्टेण्ड, फूल गली होते हुए नगर निगम चौक पर सम्पन्न हुई। इस अवसर पर कलेक्टर श्री गढ़पाले ने उपस्थित नागरिकों, छात्र-छात्राओं व अधिकारी कर्मचारियों को मतदान की शपथ दिलाई और आगामी 28 नवम्बर को मतदान करने के लिए प्रेरित किया। इस दौरान अपर कलेक्टर श्री बी.एस. इवने, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक श्री महेन्द्र सिंह तारणेकर, जिला षिक्षा अधिकारी श्री जे.एल. रघुवंषी सहित विभिन्न अधिकारीगण मौजूद थे। इस अवसर पर नगर निगम चौक पर उपस्थित नागरिकों, विद्यार्थियों को वीवीपैट मषीन संचालन की जानकारी दी।

दो अपराधी जिला बदर

दो अपराधी जिला बदर 

खण्डवा 31 अक्टूबर, 2018 - कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी श्री विषेष गढ़पाले ने पुलिस अधीक्षक की अनुषंसा पर दो अपराधी बन्टी उर्फ दीपक पिता देवीप्रसाद उपाध्याय निवासी कौडि़या हनुमान मंदिर के पास खण्डवा व सागर उर्फ ऐर्रा पिता रामदास उर्फ बब्बू गवली निवासी रणजीत किराना के पास दादाजी वार्ड खण्डवा को एक-एक वर्ष के लिए जिला बदर करने के आदेष जारी किए है। जारी आदेष के अनुसार दोनों अपराधी अगले एक वर्ष के लिए न केवल खण्डवा जिले, साथ ही पड़ोस के बुरहानपुर, खरगोन, देवास , बैतुल, हरदा व इंदौर जिलों की सीमा मंे प्रवेष पर प्रतिबंध लगाया गया है। यह अपराधी बिना पूर्व अनुमति के इन जिलों में प्रवेष नहीं कर सकेगा। 

कलेक्टर श्री गढ़पाले ने मतदान केन्द्रों का किया दौरा, चेक पोस्ट का किया निरीक्षण

कलेक्टर श्री गढ़पाले ने मतदान केन्द्रों का किया दौरा, चेक पोस्ट का किया निरीक्षण



खण्डवा 31 अक्टूबर, 2018 - कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी श्री विषेष गढ़पाले ने बुधवार को पंधाना विकासखण्ड के ग्राम बोरगांव बुर्जुग, राजोरा, लिंगी नाका चेक पोस्ट व चिचखेड़ा का दौरा किया। उन्होंने इन ग्रामों के मतदान केन्द्रों का अवलोकन किया तथा गांव के मतदान केन्द्रों में रेम्प निर्माण, प्रकाष व्यवस्था, शौचालय व पेयजल की व्यवस्था के बारे में जानकारी ली। इस दौरान पुलिस अधीक्षक श्रीमती रूचिवर्धन मिश्र भी उनके साथ थीं। ग्राम लिंगी में कलेक्टर श्री गढ़पाले ने नवनिर्मित रेम्प का अवलोकन किया। उन्हांेने ग्राम चिचखेड़ा के प्राथमिक शाला भवन में स्थित मतदान केन्द्र का भी निरीक्षण किया तथा मतदान केन्द्र में सभी आवष्यक मूलभूत सुविधाएं सुनिष्चित करने के निर्देष पंचायत सचिव व प्रधानाध्यापक को दिए। निरीक्षण के दौरान षिक्षक अर्जुन मौरे अनुपस्थित पाए गए, जिस पर उन्होंने संबंधित का एक दिवस का वेतन काटने के निर्देष दिए। उन्होंने ग्राम डोंगरगांव का मतदान केन्द्र भी देखा तथा मतदान केन्द्र में पेयजल, रेम्प आदि व्यवस्थाओं के लिए पंचायत सचिव को निर्देष दिए। 
      कलेक्टर श्री गढ़पाले ने माध्यमिक शाला राजोरा स्थित मतदान केन्द्र भवन का भी निरीक्षण किया। उन्होंने ग्राम बोरगांव बुर्जुग की प्राथमिक शाला व हायर सेकेण्डरी स्कूल स्थित मतदान केन्द्र का भी निरीक्षण किया। उन्होंने ग्राम लिंगी में स्थित चेकपोस्ट का भी औचक निरीक्षण किया तथा चेक पोस्ट पर अब तक की गई कार्यवाही की जानकारी संबंधित अधिकारियों से ली। उन्होंने चेकपोस्ट पर पदस्थ अधिकारियों को निर्देष दिए कि मार्ग से गुजरने वाले वाहनों की सख्ती से जांच की जाये, ताकि अवैध शराब व अवैध नगदी के परिवहन पर रोक लगाई जा सके। कलेक्टर श्री गढ़पाले ने इस दौरान लिंगी चेक पोस्ट पर उपस्थित कर्मचारियों से वीडियोग्राफी करवाने  के निर्देष भी दिए। कलेक्टर श्री गढ़पाले ग्राम लिंगी में आंगनवाड़ी केन्द्र का भी निरीक्षण किया। 

आज मनाया जायेगा प्रदेष का स्थापना दिवस

आज मनाया जायेगा प्रदेष का स्थापना दिवस 

खण्डवा 31 अक्टूबर, 2018 - मध्य प्रदेष का स्थापना दिवस 1 नवम्बर को समारोह पूर्वक मनाया जायेगा। राज्य शासन के सामान्य प्रषासन विभाग द्वारा जारी आदेष अनुसार जिला मुख्यालय पर आयोजित होने वाले जिला स्तरीय कार्यक्रम में कलेक्टर श्री विषेष गढ़पाले द्वारा ध्वजारोहण किया जायेगा। जिला स्तरीय कार्यक्रम स्थानीय पुलिस परेड ग्राउण्ड पर प्रातः 9 बजे से आयोजित होगा। इस अवसर पर स्थानीय विद्यालयों के विद्यार्थियों द्वारा सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत किये जायेंगे तथा उपस्थित नागरिकों को मतदाता जागरूकता संबंधी शपथ दिलाई जायेगी। कार्यक्रम का समापन मध्यप्रदेष गान के गायन के साथ होगा। कलेक्टर श्री गढ़पाले ने अधिकारियों को मध्यप्रदेष स्थापना दिवस कार्यक्रम आयोजन के संबंध में विभिन्न दायित्व सौंपे है। खण्डवा में आयोजित होने वाले जिला स्तरीय कार्यक्रम आयोजन के लिए नोडल अधिकारी अपर कलेक्टर श्री बी.एस. इवने को बनाया गया है। 

Tuesday, 30 October 2018

प्रिन्टिग नियम¨ं का उल्लंघन ह¨ने पर सजा अ©र जुर्माने का प्रावधान

प्रिन्टिग नियम¨ं का उल्लंघन ह¨ने पर सजा अ©र जुर्माने का प्रावधान 

खण्डवा 30 अक्टूबर, 2018 - आदर्श आचरण संहिता लागू ह¨ने के साथ ही देश की अखण्डता क¨ प्रभावित करने वाली अ©र धार्मिक भावना भड़काने वाली बातें तथा किसी जाति, संप्रदाय, वर्ग अ©र व्यक्ति के विरूद्ध क¨ई भी व्यक्तिगत बातें न छापी जायें। राजनैतिक प्रचार-प्रसार के पम्पलेट, प¨स्टर, बैनर छापने के पूर्व लिखित में आवेदन लें अ©र पम्पलेट पर मुद्रक, प्रकाशक अ©र संख्या का अनिवार्यता से उल्लेख करें। इसके साथ ही, प्रिन्टिग के द©रान यह भी ध्यान रखा जाए कि क¨ई व्यक्ति किसी ऐसे निर्वाचन पम्पलेट, प¨स्टर मुद्रण नहीं करेगा, जिसमें मुख्य पृष्ठ पर प्रकाशक का नाम या पता नहीं लिखा ह¨। क¨ई भी व्यक्ति तब तक निर्वाचन पम्पलेट, प¨स्टर मुद्रण नहीं करेगा या मुद्रित नहीं करवायेगा, जब-तक प्रकाशक की पहचान, घ¨षणा तथा उनके द्वारा हस्ताक्षरित या वे व्यक्ति ज¨ उन्हें व्यक्तिगत रूप से जानते ह¨, द्वारा सत्यापित न ह¨ तथा उनके द्वारा डुप्लीकेट में मुद्रक क¨ नहीं दिया जाये। दस्तावेज मुद्रण के पश्चात उचित समय पर मुद्रित दस्तावेज की एक प्रति के साथ घ¨षणा की एक प्रति नहीं भेजी जाये। राज्य की राजधानी में दस्तावेज मुद्रित हुआ है, त¨ मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी तथा जिले के जिले में मुद्रित हुआ है, त¨ जिला निर्वाचन अधिकारी क¨ मुद्रित दस्तावेज उपलब्ध कराया जाये। निर्वाचन पम्पलेट, प¨स्टर पर धर्म, वंश, जाति समुदाय, भाषा, विर¨धी के चरित्र हनन या उसके संबंध में अपील मुद्रित न की जाये।
नियम¨ं का उल्लंघन ह¨ने पर छरू माह का कारावास अ©र 2000/- रुपये तक जुर्माना या द¨न¨ं ही दण्डनीय ह¨गा। प्रिन्टिग प्रेस¨ं की धारा 127 क (2)  के तहत मुद्रण सामग्री मुदित कर तीन दिवस के अन्दर प्रकाशक क¨ भेजना ह¨गा। नियम¨ं का उल्लंघन करने पर प्रिन्टिग प्रेस का लायसेन्स भी निरस्त किया जा सकता है। किसी भी निर्वाचन पम्पलेट, प¨स्टर के मुद्रण का काम शुरू करने से पहले मुद्रक आय¨ग द्वारा निर्धारित अनुबंध श्कश् में धारा 127 क (2) के अनुसरण में प्रकाशक से घ¨षणा प्राप्त करेगा।
मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी या जिला दण्डाधिकारी क¨, जैसा भी मामला ह¨, भेजते समय प्रिन्टर द्वारा प्रमाणीकरण किया जायेगा। प्रिन्टर सामग्री मुद्रित करते समय तीन दिवस के अन्दर इसकी चार प्रतियां तथा प्रकाशन से प्राप्त घ¨षणा प्रस्तुत करेगा। मुद्रित सामग्री की घ¨षणा के साथ प्रिन्टिग कागज अ©र दस्तावेज का ब्य©रा आय¨ग द्वारा निर्धारित प्र¨फार्मा श्खश् में देना ह¨गा।  

नाम निर्देषन पत्र जमा करते समय, प्रत्याषी के साथ 4 लोग ही करेंगे कक्ष में प्रवेष

नाम निर्देषन पत्र जमा करते समय, प्रत्याषी के साथ 4 लोग ही करेंगे कक्ष में प्रवेष

खण्डवा 30 अक्टूबर, 2018 - आगामी 2 से 9 नवम्बर 2018 तक नाम निर्देशन पत्र प्रातरू 11.00 बजे से अपरान्ह 3.00 बजे तक रिटर्निंग आॅफिसर के कार्यालय में प्रस्तुत किए जा सकेंगे। रविवार 4 नवम्बर एवं 7 नवम्बर क¨ दीपावली का सार्वजनिक अवकाश ह¨ने के कारण नाम निर्देशन पत्र जमा नहीं किए जाएंगे। अभ्यर्थी द्वारा अधिकतम 4 सेट नामांकन पत्र दाखिल किये जा सकेंगे। नाम निर्देशन पत्र प्रस्तुत करते समय रिटर्निग आॅफिसर के कार्यालय की  100 मीटर की परिधि में अभ्यर्थी के साथ अधिकतम 3 वाहन अ©र अधिकतम पाँच व्यक्तिय¨ं (1 $ 4) क¨ लाने की अनुमति रहेगी। 
कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी श्री विषेष गढ़पाले ने बताया कि विधान सभा निर्वाचन  में प्रत्याशिय¨ं के लिये रूपये 10,000 अ©र अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवार के लिए रूपये 5,000 जमानत राशि जमा कराना ह¨गी। फार्म ए. फार्म बी. नाम निर्देशन पत्र जमा किए जाने के अंतिम दिनांक क¨ 3.00 बजे तक रिटर्निंग आॅफिसर क¨ दिया जाना चाहिए। माननीय सुप्रीम क¨र्ट के 25 सितम्बर 2018 के आदेशानुसार शपथ पत्र  देना ह¨गा, जिसमें अभ्यर्थिय¨ं क¨ स्वयं पर चल रहे आपराधिक प्रकरण एवं द¨षसिद्धि के प्रकरण¨ं की घ¨षणा एवं प्रकाशन कराये जाने के  संबंध में प्रारूप सी1, सी2, एवं सी3 प्रदाय किया जायेगा। 
कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी श्री गढ़पाले ने बताया कि निर्वाचन व्यय के लिये प्रत्येक अभ्यर्थी द्वारा पृथक से बैंक खाता खुलवाया जाएगा। बैंक खाता निर्वाचन अभिकर्ता के  साथ संयुक्त रूप से भी खुलवाया जा सकता है। नामांकन पत्र प्रस्तुत करने के तुरंत बाद रिटर्निंग आॅफिसर के समक्ष शपथ या प्रतिज्ञान लेना आवश्यक हैं। रिटर्निंग आॅफिसर द्वारा तैयार किये जाने वाले चेकलिस्ट के प्रारूप अ©र दिशा-निर्देश¨ं की पुस्तिका प्रदाय की जायेगी। रिटर्निग अधिकारी द्वारा नाम निर्देशन पत्र¨ं की संवीक्षा के समय, अभ्यर्थी, उनके निर्वाचन अभिकर्ता, प्रत्येक अभ्यर्थी का एक प्रस्तावक अ©र प्रत्येक अभ्यर्थी द्वारा लिखित में सम्यक रूप से प्राधिकृत एक अ©र व्यक्ति उपस्थित रह सकता है। रिटर्निंग अधिकारी के द्वारा एक-एक करके नामांकन पत्र¨ं की संवीक्षा की जाएगी तथा पारदर्शिता हेतु संवीक्षा की वीडियाग्राफी भी की जाएगी। 
कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी श्री गढ़पाले ने बताया कि नामांकन पत्र¨ं की अस्वीकृति की जा सकती है, यदि अभ्यर्थी संबंधित विधायिका का सदस्य बनने के लिए विधि में स्पष्ट रूप से अर्हित नहीं है या अभ्यर्थी ऐसा सदस्य बनने के लिए विधि में स्पष्ट रूप से अनर्हित है। अनर्हित की सूची मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी द्वारा रिटर्निग आॅफिसर क¨ दी जायेगी। अभ्यर्थी द्वारा विहित शपथ पत्र दाखिल नहीं किए जाने पर, नामांकन पत्र पर अभ्यर्थी या अपेक्षित संख्या के प्रस्तावक द्वारा हस्ताक्षर नही किए जाने पर, समुचित निक्षेप राशि जमा न किये जाने पर, अभ्यर्थी द्वारा शपथ नही लिए जाने पर, यदि अभ्यर्थी अनुसूचित जाति या अनुसूचित जन जाति का नहीं है अ©र उसके द्वारा आरक्षित सीट पर लड़ने के लिए नामांकन पत्र दाखिल किया गया है, अभ्यर्थी उस निर्वाचन क्षेत्र का निर्वाचक नहीं है, जिसके लिए उसने नामांकन पत्र दाखिल किया है तथा उसने जिस निर्वाचन क्षेत्र में वह रजिस्टर्ड है, उस निर्वाचक नामावली या उसके सुसंगत भाग की सत्यापित प्रति नामांकन पत्र के साथ दाखिल नहीं की है अ©र फार्म 26 शपथ पत्र के बिन्दुअ¨ं क¨ खाली छ¨ड़ दिये जाने पर नामांकन पत्र अस्वीकृत किया जा सकता हैं। रिटर्निग आॅफिसर द्वारा तत्संबंध में अभ्यर्थी क¨ चेक लिस्ट के माध्यम से नामांकन पत्र¨ं की अस्वीकृति के सम्बन्ध में बताया जायेगा।

विधानसभा चुनाव में निगरानी के लिये प्रदेष में नियुक्त होंगे कुल 360 प्रेक्षक नियुक्त

विधानसभा चुनाव में निगरानी के लिये प्रदेष में नियुक्त होंगे कुल 360 प्रेक्षक नियुक्त
198 सामान्य प्रेक्षक, 35 पुलिस प्रेक्षक तथा 127 व्यय प्रेक्षक करेंगे लगातार निगरानी

खण्डवा 30 अक्टूबर, 2018 - विधानसभा चुनाव 2018 के लिये भारत निर्वाचन आय¨ग ने प्रेक्षक¨ं की नियुक्ति कर दी है। राज्य में शांतिपूर्ण, निष्पक्ष, पारदर्शी अ©र आदर्श आचरण संहिता के साथ चुनाव कराने के लिये 360 प्रेक्षक¨ं क¨ तैनात किया गया है। इनमें सामान्य प्रेक्षक 198, पुलिस प्रेक्षक 35 अ©र निर्वाचन व्यय प्रेक्षक के रूप में 127 अधिकारिय¨ं क¨ नियुक्त किया है। इसके अतिरिक्त तीन अभिगम्य प्रेक्षक भी आय¨ग द्वारा तैनात किये गये है। सभी प्रेक्षक नाम निर्देशन जमा करने के अंतिम दिन 9 नवम्बर के पूर्व उन्हें आवंटित विधानसभा क्षेत्रों में पहुँच जायेंगे। सभी प्रेक्षक¨ं क¨ स्थानीय सम्पर्क नम्बर उपलब्ध कराये जायेगें। जिला निर्वाचन अधिकारी अ©र रिटर्निंग अधिकारी के द्वारा सभी राजनैतिक दल¨ं अ©र अभ्यर्थिय¨ं क¨ प्रेक्षक¨ं के बारे में जानकारी उपलब्ध कराई जायेंगी। 

आतिशबाजी जलाते समय रखें ये सावधानी

आतिशबाजी जलाते समय रखें ये सावधानी

खण्डवा 30 अक्टूबर, 2018 - आतिषबाजी केवल विष्वसनीय अनुज्ञप्तिधारी विक्रेता से खरीदें। बच्चे आतिषबाजी का प्रयोग किसी वयस्क की देख-रेख में ही करें तो बेहतर होगा। आतिषबाजी के उपर दी गई सांवधानियों का कड़ाई से पालन करें। आतिषबाजी को जलाने के लिये मोमबत्ती अथवा अगरबत्ती का प्रयोग करें। आग आदि लगने की दषा में उसे बुझाने के लिए बाल्टी या अन्य किसी बर्तन में पर्याप्त मात्रा में पानी पास में रखें। हवाई अतिषबाजी का प्रयोग सुरक्षित खुले स्थान पर करें। खराब व आंषिक रूप से जली आतिषबाजी का नष्टीकरण ठीक प्रकार से पानी में डुबोकर करें। इसके अलावा ऐसी आतिषबाजी जो 125 डी.बी. या 145 पी.के. से अधिक का ध्वनिमान 4 मीटर की दूरी पर उत्पन्न करती है का निर्माण, विक्रय एवं प्रयोग प्रतिबंधित है। आतिषबाजी का प्रयोग रात्रि 8 बजे से रात्रि 10 बजे के बीच में ही करें। आतिषबाजी को कभी हाथ में न जलायें। इनको जमीन पर रखकर जलायें एवं जलाने के बाद दूर चले जायें। आतिषबाजी को जलाने के लिए उन्हें किसी डिब्बे में न रखें। 
ध्यान रहे कि किसी खराब आतिषबाजी को बिल्कुल प्रयोग न करें। हवाई आतिषबाजी को कभी ऐसी जगह पर न जलायें जहां पर उनके रास्ते में आने वाले पेड़, पत्तियां एवं तार अवरोध पैदा करें। आतिषबाजी को किसी मकान के सामने न जलायें। किसी मकान के गैराज के खुला दरवाजा या मकान की खुली खिड़की से हवाई आतिषबाजी के अन्दर जाने से अग्नि दुर्घटना हो सकती है। घर के अन्दर आतिषबाजी न जलाएं। आतिषबाजी को बाहर आम जनता के आने-जाने के रास्ते से अलग जलायें। स्वयं आतिषबाजी को बनाने का प्रयत्न कभी न करें। खराब आतिषबाजी को कभी दोबारा न जलायें एवं ऐसी आतिषबाजी को 15 से 20 मिनट के बाद पानी में डुबो दें। नकली एवं अवैध रूप से बनाये गये आतिषबाजी का प्रयोग न करें। बच्चों को अकेले आतिषबाजी का प्रयोग न करने दें। 

एक अपराधी से बंधपत्र भरवाने के आदेष

एक अपराधी से बंधपत्र भरवाने के आदेष

खण्डवा 30 अक्टूबर, 2018 - कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी श्री विषेष गढ़पाले ने एक अपराधी परमानंद पिता बाबूलाल पटेल निवासी ग्राम गांधवा की आपराधिक पृष्ठभूमि को ध्यान में रखते हुये पुलिस अधीक्षक की अनुषंसा पर उसे इस आषय का बंध पत्र भरवाकर कर 3 दिवस में प्रस्तुत करने के आदेष जारी किये कि ‘‘भविष्य में वह किसी प्रकार की आपराधिक गतिविधि में लिप्त नहीं रहेगा।‘‘ आदेष जारी होने की तिथि से आगामी 1 वर्ष तक संबंधित अपराधी को प्रत्येक माह के प्रथम सोमवार को प्रातः 11 बजे नजदीकी थाने में अपनी उपस्थिति दर्ज कराना होगी। 

फरार आरोपी की सूचना देने पर, मिलेगा 10 हजार रू. का ईनाम

फरार आरोपी की सूचना देने पर, मिलेगा 10 हजार रू. का ईनाम

खण्डवा 30 अक्टूबर, 2018 - पुलिस अधीक्षक श्रीमती रूचिवर्धन मिश्र ने थाना मोघटरोड में विभिन्न अपराधों के पंजीबद्ध प्रकरणों के आरोपी नासिर पिता एहमद निवासी लोकोषेड खण्डवा पर 10 हजार रूपये का ईनाम देने की उद्घोषणा की है। उन्होंने बताया कि कोई भी व्यक्ति जो इस फरार आरोपी को गिरफ्तार करायेगा या ऐसी सूचना देगा, जिससे यह आरोपी गिरफ्तार हो सके उसे यह पुरूस्कार दिया जायेगा। श्रीमती रूचिवर्धन ने बताया कि सूचना देने वाले व्यक्ति का नाम पूर्णतः गोपनीय रखा जायेगा। ईनाम देने के संबंध में अंतिम निर्णय पुलिस अधीक्षक खण्डवा का रहेगा। आरोपी के संबंध में कोई भी व्यक्ति, पुलिस कन्ट्रोल रूम खण्डवा के दूरभाष क्रमांक 0733-2222690, थाना मोघट रोड के दूरभाष क्रमांक 0733- 2224167 व नगर पुलिस अधीक्षक खण्डवा के मोबाइल नम्बर 9479994703 पर सूचना दे सकता है।

गांधवा में नवविवाहिताओं व दादी-नानी के सम्मेलन में की मतदान की अपील

गांधवा में नवविवाहिताओं व दादी-नानी के सम्मेलन में की मतदान की अपील
स्वीप कार्यक्रम के तहत छैगांव में साईकिल रैली,खण्डवा में आॅटो रिक्षा रैली सम्पन्न



खण्डवा 30 अक्टूबर, 2018 - विधानसभा निर्वाचन को ध्यान में रखते हुए जिले में विभिन्न मतदाता जागरूकता गतिविधियां आयोजित की जा रही है। इसी क्रम छैगांवमाखन में स्कूली विद्यार्थियों द्वारा साईकिल रैली आयोजित कर नागरिकों को मतदान करने के लिए प्रेरित किया। साथ ही आगामी 28 नवम्बर को होने वाले मतदान के लिए भी मतदान करने की अपील की। इसके अलावा अमलपुरा में भी छात्राओं द्वारा रैली आयोजित कर मतदाताओं को मतदान के लिए जागरूक किया। ग्राम तिरन्दाजपुर में आंगनवाड़ी टीकाकरण केन्द्र पर आने वाली महिलाओं को आगामी 28 नवम्बर को होने वाले मतदान के लिए शपथ दिलाई। इसी प्रकार खण्डवा शहर में मतदाताओं को मतदान के लिए जागरूक करने के लिए आॅटो रैली आयोजित की गई, जिसमें मतदाताओं को जागरूक करने वाले नारे के माध्यम शहर के विभिन्न मार्गो में जाकर आगामी 28 नवम्बर को होने वाले मतदान के लिए प्रेरित किया। इसी तरह महिला एवं बाल विकास विभाग के गांधवा सेक्टर स्तर पर आयोजित दादी नानी व नवविवाहिता सम्मेलन में उपस्थित महिलाओं को आगामी 28 नवम्बर को अपने क्षेत्र के मतदान केन्द्र में जाकर मतदान करने की समझाइष सेक्टर सुपरवाइजर द्वारा दी गई।

अपने क्षेत्र के मतदान केन्द्रों में स्वतंत्र व निष्पक्ष मतदान सुनिष्चित करायें

अपने क्षेत्र के मतदान केन्द्रों में स्वतंत्र व निष्पक्ष मतदान सुनिष्चित करायें
सेक्टर अधिकारियों की बैठक में कलेक्टर श्री गढ़पाले ने दिए निर्देष

खण्डवा 30 अक्टूबर, 2018 - विधानसभा निर्वाचन 2018 की तैयारियों की दृष्टि से जिले के सभी विधानसभा क्षेत्रों के सेक्टर अधिकारियों नियुक्ति की गई है। ये सेक्टर अधिकारी अपने क्षेत्र के मतदान केन्द्रों में आगामी 28 नवम्बर को स्वतंत्र निष्पक्ष मतदान सुनिष्चित करायेंगे। मंगलवार को कलेक्ट्रेट सभाकक्ष में आयोजित जिले के सेक्टर अधिकारियों की बैठक में कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी श्री विषेष गढ़पाले ने उन्हें निर्देष दिए कि वे अपने सेक्टर के मतदान केन्द्रों में मतदान के दिन स्वतंत्र व निष्पक्ष मतदान सुनिष्चित करायें। बैठक में उन्होंने कहा कि सेक्टर अधिकारी मतदान के दिन लगातार दौरा करें तथा कही से किसी भी घटना की सूचना मिलने पर तुरंत पहुंचे और समस्या का समाधान करायें। बैठक में उप जिला निर्वाचन अधिकारी श्री डी.के. नागेन्द्र सहित विभिन्न अधिकारी मौजूद थे।
  कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी श्री गढ़पाले ने बैठक में कहा कि सभी सेक्टर अधिकारी मतदान से पूर्व भी अपने क्षेत्र का दौरा करें तथा भ्रमण के दौरान ग्रामीणों के साथ बैठकर चर्चा करें। भ्रमण के दौरान गांव के कोटवार, आंगनवाडी कार्यकर्ता, पंचायत सचिव से भी मिले तथा उनसे भी गांव से संबंधित जानकारी प्राप्त करें। उनके द्वारा बताई गई कोई भी समस्या के निदान के लिए अपने रिटर्निंग अधिकारी से भी बात करें। उन्होंने लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग के कार्यपालन यंत्री को निर्देष दिए कि मतदान केन्द्र के आसपास स्थित हेण्डपम्प प्राथमिकता के आधार पर तत्काल दूरस्थ कराए जायें। उन्होंने जनपद पंचायत के सीईओ को निर्देष दिए कि मतदान केन्द्रों के रैम्प व्यवस्था दूरस्थ करें। कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी श्री गढ़पाले ने कहा कि सेक्टर अधिकारियों से उनके क्षेत्र में सम्पत्ति विरूपण अधिनियम के तहत की गई कार्यवाही की जानकारी लेने को भी कहा। इस दौरान किसी शासकीय भवन पर सम्पत्ति विरूपण पाया जाये तो उसे तुरंत मिटवायें। उन्होंने कहा कि सभी सेक्टर अधिकारी उनके लिए निर्वाचन आयोग द्वारा दी गई पुस्तिका का अच्छी तरह अध्ययन करें तथा अपने क्षेत्र के मतदान केन्द्रों के पहुंच मार्गो पर भ्रमण कर देख लें, जहां मरम्मत की आवष्यकता हो वहां मार्ग की मरम्मत करायें। उन्होंने कहा कि सभी सेक्टर अधिकारी निर्वाचन के दौरान निष्पक्ष व निडर होकर कार्य करें। निर्वाचन प्रक्रिया के दौरान किसी भी तरह की घटना होने पर तुरंत उसकी वीडियोग्राफी व फोटोग्राफी करायें। 

दिनांक 30 अक्टूबर 2018 को समाचार पत्रों में प्रकाशित समाचार पत्र कतरनें......