AAPKI JIMMEDARI

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Tuesday, 2 November 2021

कलेक्टर श्री द्विवेदी ने मतगणना सम्पन्न होने पर सभी का आभार प्रकट किया

 खण्डवा लोकसभा उपचुनाव 2021

कलेक्टर श्री द्विवेदी ने मतगणना सम्पन्न होने पर सभी का आभार प्रकट किया

खण्डवा 2 नवम्बर, 2021 - खण्डवा लोकसभा उप निर्वाचन के लिए मतगणना मंगलवार को नहाल्दा स्थित शासकीय आदर्श महाविद्यालय में सम्पन्न हुई। मतगणना व्यवस्थित तरीके से सम्पन्न होने पर कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी श्री अनय द्विवेदी ने मतगणना व्यवस्था में लगे जिले के सभी अधिकारी कर्मचारियों, जनप्रतिनिधियों, राजनैतिक दलों के पदाधिकारियों, अभ्यार्थियों व मीडिया प्रतिनिधियों का आभार प्रकट किया है। 

खण्डवा लोकसभा उप निर्वाचन के लिए बी.जे.पी. के श्री ज्ञानेश्वर पाटील निर्वाचित घोषित

 खण्डवा लोकसभा उप निर्वाचन के लिए बी.जे.पी. के श्री ज्ञानेश्वर पाटील निर्वाचित घोषित 

खण्डवा 2 नवम्बर, 2021 - खण्डवा संसदीय क्षेत्र में लोकसभा उप निर्वाचन के लिए मतगणना नहाल्दा स्थित शासकीय आदर्श महाविद्यालय में मंगलवार को सम्पन्न हुई। मतगणना पश्चात खण्डवा लोकसभा क्षेत्र से प्राप्त परिणाम अनुसार सर्वाधिक मत भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी श्री ज्ञानेश्वर पाटील को प्राप्त हुए तथा उन्हें रिटर्निंग अधिकारी श्री अनय द्विवेदी ने निर्वाचित घोषित कर प्रमाण पत्र सौंपा।

Monday, 1 November 2021

3 से 6 नवम्बर तक मण्डी प्रागंण में नीलामी कार्य स्थगित रहेगा

 3 से 6 नवम्बर तक मण्डी प्रागंण में नीलामी कार्य स्थगित रहेगा

खण्डवा 1 नवम्बर, 2021 - कृषि उपज मण्डी समिति खण्डवा में 1 नवम्बर को क्रेता-विक्रेता संघ खण्डवा के आवेदन अनुसार दीपावली पर्व पर 3 नवम्बर से 6 नवम्बर तक नीलामी में भाग नहीं लेने के कारण अनाज एवं कपास मण्डी में नीलामी कार्य बंद रहेगा। कृषि उपज मण्डी समिति की सचिव श्रीमती शर्मिला निनामा ने बताया कि 8 नवम्बर को कपास एवं अनाज की नीलामी कार्य शुभ मुहुर्त में प्रारंभ किया जायेगा। उन्होंने सभी किसान भाईयों से अनुरोध किया  कि दीपावली पर्व पर 3 से 6 नवम्बर तक मण्डी में नीलामी नहीं होने से अपनी उपज मण्डी प्रागंण में विक्रय के लिए नहीं लावें। 


मतगणना कक्षों के लिए अधिकारियों को सौंपे दायित्व

 मतगणना कक्षों के लिए अधिकारियों को सौंपे दायित्व

खण्डवा 1 नवम्बर, 2021 - खण्डवा संसदीय क्षेत्र में लोकसभा उप निर्वाचन के लिए 2 नवम्बर को मतगणना नहाल्दा स्थित शासकीय आदर्श महाविद्यालय में प्रातः 8 बजे से प्रारंभ होगी। इस कार्य के लिए उप जिला निर्वाचन अधिकारी श्री एस.एल. सिंघाडे ने अधिकारियों को सहायक एवं अतिरिक्त सहायक रिटर्निंग अधिकारी मतगणना नियुक्त कर दायित्व सौंपे है। जारी आदेश अनुसार मांधाता विधानसभा क्षेत्र की मतगणना के लिए प्रथम कक्ष में टेबल क्रमांक 1 से 7 तक के लिए अनुविभागीय अधिकारी राजस्व पुनासा श्री चंदर सिंह सोलंकी को दायित्व सौंपा गया है। जबकि द्वितीय कक्ष में टेबल क्रमांक 8 से 14 तक के लिए तहसीलदार पुनासा श्री राजेश पाटीदार को दायित्व सौंपा गया है। 

इसके अलावा खण्डवा विधानसभा क्षेत्र की मतगणना के लिए प्रथम कक्ष में टेबल क्रमांक 1 से 7 तक के लिए अनुविभागीय अधिकारी राजस्व खण्डवा श्री प्रमोद कुमार पाण्डे को दायित्व सौंपा गया है। जबकि द्वितीय कक्ष में टेबल क्रमांक 8 से 14 तक के लिए तहसीलदार खण्डवा श्री भास्कर गाचले को दायित्व सौंपा गया है। इसी तरह पंधाना विधानसभा क्षेत्र की मतगणना के लिए प्रथम कक्ष में टेबल क्रमांक 1 से 7 तक के लिए अनुविभागीय अधिकारी राजस्व पंधाना डॉ. आरती सिंह को दायित्व सौंपा गया है। जबकि द्वितीय कक्ष में टेबल क्रमांक 8 से 14 तक के लिए प्रभारी तहसीलदार पंधाना श्री नितिन चौहान को दायित्व सौंपा गया है।

जारी आदेश अनुसार खण्डवा संसदीय निर्वाचन क्षेत्र के लिए डाक मतों की गणना के लिए टेबल क्रमांक 1 के लिए तहसीलदार हरसूद श्री सखाराम यादव को, टेबल क्रमांक 2 के लिए नायब तहसीलदार एवं प्रभारी तहसीलदार खालवा श्री अतुलेश सिंह, टेबल क्रमांक 3 के लिए नायब तहसीलदार पुनासा सुश्री दयाराम अवास्या, टेबल क्रमांक 4 के लिए नायब तहसीलदार पंधाना सुश्री अंजली गुप्ता, टेबल क्रमांक 5 के लिए नायब तहसीलदार सिंगोट सुश्री कविता सोलंकी, टेबल क्रमांक 6 के लिए नायब तहसीलदार जावर सुश्री माला राय, टेबल क्रमांक 7 के लिए नायब तहसीलदार बलड़ी (किल्लौद) श्री निमेष कुमार पांडे एवं टेबल क्रमांक 8 के लिए नायब तहसीलदार खण्डवा सुश्री भावना रावत को दायित्व सौंपा गया है। नियुक्त सभी अधिकारी 2 नवम्बर को प्रातः 6 बजे शासकीय आदर्श महाविद्यालय नहाल्दा पहुंचकर मतगणना संबंधी सभी कार्य सम्पादित करेंगे। 

पंधाना व मांधाता विधानसभा क्षेत्र की मतगणना के लिए प्रेक्षक नियुक्त

 पंधाना व मांधाता विधानसभा क्षेत्र की मतगणना के लिए प्रेक्षक नियुक्त 

खण्डवा 1 नवम्बर, 2021 - लोकसभा उप निर्वाचन के लिए मतगणना 2 नवम्बर को नहाल्दा स्थित शासकीय आदर्श महाविद्यालय में सम्पन्न होगी। भारत निर्वाचन आयोग द्वारा पंधाना विधानसभा क्षेत्र के लिए मतगणना प्रेक्षक की नियुक्ति की गई है। उप जिला निर्वाचन अधिकारी श्री एस.एल. सिंघाडे ने बताया कि पंधाना विधानसभा क्षेत्र की मतगणना के लिए प्रेक्षक श्री टी.सी. कोम को नियुक्त किया गया है। जारी आदेश अनुसार प्रेक्षक श्री कोम के लायजनिंग अधिकारी जिला कार्यक्रम अधिकारी महिला एवं बाल विकास श्री वी.पी.एस. राठौर को नियुक्त किया गया है। इसके अलावा मांधाता विधानसभा क्षेत्र की मतगणना के लिए प्रेक्षक श्री सौम्यजीत घोष को नियुक्त किया गया है। श्री घोष के लायजनिंग अधिकारी सहायक खनिज अधिकारी श्री सचिन वर्मा रहेंगे। लायजनिंग अधिकारी अपने विधानसभा क्षेत्र के लिए नियुक्त प्रेक्षक के लिए आवश्यक व्यवस्थाएं सुनिश्चित करवायेंगे।

मतगणना प्रेक्षकों और कलेक्टर श्री द्विवेदी ने मतगणना केंद्र में देखी व्यवस्थाएं

 खण्डवा लोकसभा उपचुनाव 2021
मतगणना प्रेक्षकों और कलेक्टर श्री द्विवेदी ने मतगणना केंद्र में देखी व्यवस्थाएं
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मतगणना संबंधी सभी तैयारियां पूर्ण, मतगणना अधिकारी दायित्वों को समय पर पूर्ण करें
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मतगणना 2 नवम्बर को सुबह 8 बजे से, डाक मतपत्रों की गणना होगी खण्डवा में




खण्डवा 1 नवम्बर, 2021 - लोकसभा संसदीय क्षेत्र 28-खण्डवा अंतर्गत लोकसभा उपचुनाव 2021 की मतगणना नहाल्दा स्थित शासकीय आदर्श महाविद्यालय खण्डवा में 2 नवम्बर को सुबह 8 बजे से प्रारंभ होगी। पंधाना क्षेत्र के मतगणना प्रेक्षक श्री टी.सी. कोम, मांधाता क्षेत्र के मतगणना प्रेक्षक श्री सौम्यजीत घोष और कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी श्री अनय द्विवेदी ने शासकीय आदर्श महाविद्यालय नहाल्दा में मतगणना संबंधी व्यवस्थाओं का अवलोकन किया। इस दौरान पुलिस अधीक्षक श्री विवेक सिंह, अपर कलेक्टर श्री एस.एल. सिंघाडे एवं जिला पंचायत की मुख्य कार्यपालन अधिकारी श्रीमती नंदा भलावे कुशरे सहित विभिन्न अधिकारी मौजूद थे।
उप जिला निर्वाचन अधिकारी श्री सिंघाडे ने बताया कि भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार 2 नवम्बर को प्रातः 8 बजे से मतगणना का कार्य प्रारंभ होगा। मतगणना के लिए विधानसभावार 14-14 टेबल लगाई जायेगी। हर टेबल के लिए माइक्रो आवजर्बर भी रहेंगे। मतगणना के लिए अधिकारियों एवं कर्मचारियों की ड्यूटी लगाई गई है। डाक मतपत्रों की गणना खण्डवा में होगी। उप जिला निर्वाचन अधिकारी श्री सिंघाडे ने बताया कि निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार राउंड वार गणना की रिजल्ट शीट भी अभ्यर्थी व उसके अभिकर्ता को दी जाएगी। मतगणना के सम्पूर्ण परिसर की सघन सुरक्षा व्यवस्था की गयी है। कोई भी व्यक्ति बिना विधिवत पास के परिसर में प्रवेश नही कर सकेगा। मतगणना परिसर में मोबाइल अथवा अन्य कोई इलेक्ट्रोनिक डिवाइस लाना पूर्णतया वर्जित है। कोई भी अस्त्र-शस्त्र, मदिरा सेवन कर आना या धूम्रपान करता पाए जाने पर कठोर दंडात्मक कार्यवाही की जाएगी। उप जिला निर्वाचन अधिकारी श्री सिंघाडे ने किसी भी प्रकार की असुविधा से बचने के लिए ऐसी कोई भी सामग्री मतगणना परिसर तक नही लाने की समझाइश दी है।
उप जिला निर्वाचन अधिकारी श्री सिंघाडे ने बताया कि मतगणना दलों, गणना सहायकों, गणना पर्यवेक्षकों को प्रशिक्षित किया जा चुका है। स्ट्रॉंग रूम से ईवीएम को लाना, निर्धारित टेबल पर लाकर सम्पूर्ण प्रक्रियाओं का पालन करते हुए मतगणना की प्रक्रिया को त्रुटिरहित ढंग से सम्पादित करने के लिए समस्त दलों एवं माइक्रो आब्जर्वर को प्रशिक्षित किया गया है। उप जिला निर्वाचन अधिकारी श्री सिंघाडे ने सभी संबंधितों को व्यवस्थित निर्वाचन प्रक्रिया सम्पन्न कराने में सहयोग देने का आह्वान किया है। सभी लोग अपना मतगणना परिचय पत्र सदैव अपने पास रखेंगे ताकि उसे आसानी से देखा जा सके एवं माँगे जाने तुरंत पर दिखाएँगे। अधिकारियों को निर्देश देते हुए कहा कि 2 नवम्बर को मतगणना के कार्यों में लगे सभी जिला नोडल अधिकारी सौंपे गए मतगणना दायित्वों को तत्परता पूर्वक पूर्ण करें। दायित्वों के निर्वहन में कोई लापरवाही या त्रुटि ना रहे।
मतगणना प्रेक्षकों और कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी श्री द्विवेदी ने मतगणना स्थल पर थ्री लेयर सुरक्षा व्यवस्था, मतगणना अभिकर्ताओं की नियुक्ति, प्रकाश एवं निर्बाध विद्युत आपूर्ति, मतगणना कक्षांे और परिसर में बेरीकेटिंग का कार्य, मीडिया सेंटर, कंट्रोल रूम, डाटा सेंटर, मतगणना कर्मियों का रेंडमाइजेशन, मतगणना के दिन मतगणना स्थल पर कर्मचारियों के लिए चाय, नाश्ते, भोजन, पेयजल की व्यवस्था, राउंड वार मतगणना, परिणाम की उद्घोषणा की व्यवस्था, मतगणना परिणामों की टेबुलेशन की व्यवस्था, कंप्यूटराइजेशन की व्यवस्था, फोटोकॉपी व्यवस्था आदि व्यवस्था का अवलोकन भी किया।

Friday, 29 October 2021

कलेक्टर श्री द्विवेदी ने मतदाताओं से की मतदान की अपील

कलेक्टर श्री द्विवेदी ने मतदाताओं से की मतदान की अपील

खण्डवा 29 अक्टूबर, 2021 - खण्डवा संसदीय क्षेत्र में लोकसभा उप निर्वाचन के लिए मतदान 30 अक्टूबर शनिवार को सम्पन्न होगा। मतदान खण्डवा जिले के पंधाना, खण्डवा एवं मांधाता, विधानसभा क्षेत्र के मतदान केन्द्रों पर प्रातः 7 से प्रारंभ होगा। कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी श्री अनय द्विवेदी ने मतदाताओं से अपील की है कि वे अपनी पसंद के अभ्यर्थी के पक्ष में निडर होकर मतदान अवश्य करें। उन्होंने कहा कि स्वतंत्र व निर्भिक रूप से मतदान सम्पन्न कराने के लिए सभी आवश्यक व्यवस्थाएं की गई है, मतदाताओं से आग्रह किया है कि मतदान के दौरान कोरोना गाइड लाइन का पालन करें। 

28 अक्टूबर को व्यय लेखा रजिस्टर का तृतीय निरीक्षण सम्पन्न

 28 अक्टूबर को व्यय लेखा रजिस्टर का तृतीय निरीक्षण सम्पन्न 



खण्डवा 29 अक्टूबर, 2021 - लोकसभा उप निर्वाचन-2021 के लिए निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यार्थियों द्वारा निर्वाचन व्यय लेखा प्रस्तुत किये जाने है, इसके लिए व्यय लेखा संबंधित सभी निर्वाचन व्यय रजिस्टर प्रदाय किये गए थे। लोकसभा उप निर्वाचन के सभी उम्मीदवारों के प्रतिदिन के निर्वाचन व्यय लेखा का परीक्षण निर्धारित तिथियों में किया गया। इसी क्रम में व्यय लेखा रजिस्टर का तृतीय निरीक्षण 28 अक्टूबर को कलेक्ट्रेट सभाकक्ष में व्यय प्रेक्षक श्री परदीप कुमार द्वारा किया गया। इस दौरान कलेक्टर श्री अनय द्विवेदी, अपर कलेक्टर श्री एस.एल. सिंघाडे, जिला पंचायत की मुख्य कार्यपालन अधिकारी श्रीमती नंदा भलावे कुशरे, व्यय लेखा के नोडल अधिकारी श्री आर.एस. गवली भी मौजूद थे। रिटर्निंग अधिकारी श्री अनय द्विवेदी ने इस दौरान अनुपस्थित 5 अभ्यर्थियों को नोटिस जारी किया गया। व्यय प्रेक्षक के समक्ष 30 अक्टूबर तक अपने व्यय लेखा प्रस्तुत किया जाना सुनिश्चित करें, अन्यथा व्यय लेखा प्रस्तुत नहीं किये जाने की स्थिति में निहित प्रावधानों के अधीन कार्यवाही की जायेगी। जिन अभ्यर्थियों को नोटिस जारी किया गया है, उनमें श्री ज्ञानेश्वर पाटील, श्री कैप्टन भोजराज, श्री जहीर वकील, श्री विजय बाबुलाल सालवे, श्री संगम शामिल है।  

मतदान दल गन्तव्य पर पहुंचे, मतदान की सभी तैयारियां पूर्ण

 मतदान दल गन्तव्य पर पहुंचे, मतदान की सभी तैयारियां पूर्ण








खण्डवा 29 अक्टूबर, 2021 - खण्डवा लोकसभा उप निर्वाचन -2021 के लिए खण्डवा, पंधाना एवं मांधाता विधानसभा क्षेत्र में 30 अक्टूबर को मतदान सम्पन्न होगा। मतदान प्रातः 7 बजे से प्रारंभ होगा। मतदान दल अपने गन्तव्य स्थल पर शुक्रवार शाम तक पहुंच चुके है। जिला प्रशासन द्वारा मतदान संबंधी सभी आवश्यक तैयारियां पूर्ण कर ली गई है। इससे पूर्व नहाल्दा स्थित शासकीय आदर्श महाविद्यालय परिसर से शुक्रवार सुबह मतदान दल रवाना हुए। कलेक्टर श्री अनय द्विवेदी ने मतदान दलों को शुभकामनाएं देकर रवाना किया। कलेक्टर श्री द्विवेदी ने इस दौरान मतदान दलों को सामग्री वितरण के लिए परिसर में बने सेक्टर्स का जायजा लिया। आरंभ में कलेक्टर श्री द्विवेदी, प्रेक्षक श्री सत्यप्रकाश पटेल एवं राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों की उपस्थिति में स्ट्रांग रूम खोला गया। इस दौरान पुलिस अधीक्षक श्री विवेक सिंह, अपर कलेक्टर श्री एस.एल. सिंघाड़े सहित विभिन्न अधिकारी भी मौजूद थे।

Thursday, 28 October 2021

मतदान दलों व माइक्रो आब्जर्वर का रेण्डमाइजेशन सम्पन्न

 मतदान दलों व माइक्रो आब्जर्वर का रेण्डमाइजेशन सम्पन्न



खण्डवा 28 अक्टूबर, 2021 - खण्डवा लोकसभा उप निर्वाचन के लिए खण्डवा, मांधाता व पंधाना विधानसभा क्षेत्र में आगामी 30 अक्टूबर को मतदान सम्पन्न होगा। इससे पूर्व मतदान दलों व माइक्रो आब्जर्वर का रेण्डमाइजेशन सामान्य प्रेक्षक श्री कृष्ण कुमार, श्री सत्यप्रकाश पटेल तथा कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी श्री अनय द्विवेदी की उपस्थिति में एन.आई.सी. के सॉफ्टवेयर के माध्यम से सम्पन्न हुआ। एन.आई.सी. के सूचना विज्ञान अधिकारी श्री प्रदीप पाटीदार ने बताया कि यह रेण्डमाइजेशन की प्रक्रिया कलेक्टर कार्यालय के वीडियो कान्फ्रेंस कक्ष में सम्पन्न हुई।

मतदाता को पहचान के लिए 11 निर्धारित दस्तावेजों में से कोई एक दिखाना होगा

 मतदाता को पहचान के लिए 11 निर्धारित दस्तावेजों में से कोई एक दिखाना होगा

खण्डवा 28 अक्टूबर, 2021 - खण्डवा लोकसभा उप निर्वाचन के लिए मतदान 30 अक्टूबर को सम्पन्न होगा। कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी श्री अनय द्विवेदी ने बताया कि भारत निर्वाचन आयोग द्वारा निर्वाचन में मतदाता की पहचान के लिए जो 11 दस्तावेज मान्य किए गए है, उनमें फोटो युक्त मतदाता परिचय पत्र के साथ साथ भारतीय पासपोर्ट, ड्राइविंग लायसेंस, बैंक व पोस्ट ऑफिस की पासबुक, पेन कार्ड, मनरेगा का जॉबकार्ड, स्वास्थ्य बीमा का स्मार्ट कार्ड, फोटोयुक्त पेंशन संबंधी दस्तावेज, आधार कार्ड, सांसद, विधायक व विधान परिषद सदस्यों को जारी किए गए सरकारी परिचय पत्र, राज्य/केन्द्र सरकार के लोक उपक्रम, पब्लिक लिमिटेड कम्पनियों द्वारा अपने कर्मचारियों को जारी किए गए फोटोयुक्त सेवा पहचान पत्र व एन.पी.आर के अंतर्गत आरजीआई द्वारा जारी किए गए स्मार्ट कार्ड को शामिल किया गया है।

पंचायत आम निर्वाचन के लिए स्टेंडिंग कमेटी गठित

 पंचायत आम निर्वाचन के लिए स्टेंडिंग कमेटी गठित

खण्डवा 28 अक्टूबर, 2021 - सचिव राज्य निर्वाचन आयोग श्री बी.एस.जामोद ने जानकारी दी है कि राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा त्रि-स्तरीय पंचायतों के आम निर्वाचन 2021-22 में पारदर्शिता और निष्पक्षता के लिए जिला स्तर पर स्टेंडिंग कमेटी का गठन किया गया है। स्टेंडिंग कमेटी के अध्यक्ष कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी होंगे। पुलिस अधीक्षक, मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत और निर्वाचन से जुड़े अधिकारी जिन्हें जिला निर्वाचन अधिकारी आवश्यक समझे, सदस्य होंगे।

जिला स्तर पर गठित कमेटी की बैठक निर्वाचन की अधिसूचना जारी होने के पूर्व (मतदान केन्द्रों की सूची प्रकाशित होने के पूर्व) आयोजित की जाएगी। इसके अलावा कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी, निर्वाचन प्रक्रिया से संबंधित किसी भी महत्वपूर्ण बिन्दु पर चर्चा के लिए जब भी चाहें स्टेंडिंग कमेटी की बैठक आयोजित कर सकते हैं।

30 अक्टूबर को होगा मतदान, मतदान दल आज होंगे रवाना

 30 अक्टूबर को होगा मतदान, मतदान दल आज होंगे रवाना

खण्डवा 28 अक्टूबर, 2021 - लोकसभा उप निर्वाचन के लिए खण्डवा जिले के मांधाता, खण्डवा एवं पंधाना विधानसभा क्षेत्र विभिन्न मतदान केन्द्र बनाए गए है। सभी मतदान केन्द्रों के लिए पीठासीन अधिकारी व मतदान अधिकारियों के दल गठित किए जा चुके है। ये दल नहाल्दा स्थित शासकीय आदर्श महाविद्यालय परिसर से 29 अक्टूबर को सुबह रवाना होंगे। आगामी 30 अक्टूबर को सभी मतदान केन्द्रों पर प्रातः 7 से सायं 6 बजे तक मतदान सम्पन्न होगा। मतदान दलों को ईव्हीएम एवं वीवीपैट के साथ साथ कोरोना सुरक्षा किट सहित विभिन्न सामग्री का वितरण करने के लिए अधिकारी कर्मचारियों की ड्यूटी लगाई गई है। कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी श्री अनय द्विवेदी ने बताया कि मतदान सामग्री वितरण स्थल पर सभी आवश्यक तैयारियां कर ली गई है। मतदान दलों के लिए पर्याप्त संख्या में वाहनों की व्यवस्था की गई है। सभी मतदान दलों के साथ सुरक्षा कर्मी भी तैनात रहेंगे। साथ ही कोरोना सुरक्षा सामग्री फेसमास्क, सेनेटाइजर, ग्लब्स के उपयोग के लिए स्वास्थ्य कर्मी व आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं की ड्यूटी मतदान केन्द्रों पर लगाई गई है। 

Wednesday, 27 October 2021

धारा 144 के तहत प्रतिबंधात्मक आदेश जारी

 धारा 144 के तहत प्रतिबंधात्मक आदेश जारी

खण्डवा 27 अक्टूबर, 2021 - भारत निर्वाचन आयोग द्वारा 28.09.2021 को लोकसभा उप निर्वाचन 2021 के कार्यक्रम की घोषणा की गई हैं। संसदीय निर्वाचन क्षेत्र हेतु निर्वाचन की प्रक्रिया प्रारंभ हो चुकी हैं। विभिन्न स्त्रोतों से इस आशय की निरंतर जानकारी प्राप्त हो रही हैं कि मतदान दिवस 30 अक्टूबर तथा उसके 72 घन्टे पूर्व को खण्डवा संसदीय निर्वाचन क्षेत्र के बाहर से आए कुछ प्रभावशाली राजनैतिक व्यक्ति जिन्हें शासन से सुरक्षा प्रदत्त हैं। सीमावर्ती राज्य एवं सीमा से लगे जिलों में कुछ असामाजिक तत्व अपने वाहनों के साथ जिले में प्रवेश कर, स्वतंत्र एवं निष्पक्ष मतदान को प्रभावित करने का प्रयास करेंगे। ऐसी स्थिति में जिले की कानून - व्यवस्था मंग होना संभाव्य हैं तथा लोकशांति विक्षुब्ध होने की पूर्ण आशंका हैं। वे निर्वाचन के दौरान कुछ मतदाताओं पर अनुचित प्रभाव डाल सकते हैं। अतः मतदान दिवस को अकस्मात रूप से उत्पन्न परिस्थितियों का निवारण तथा उपचार करना वांछनीय हो गया हैं। भारत निर्वाचन आयोग के पत्र में उल्लेखित हैं कि सुरक्षा प्राप्त राजनैतिक व्यक्ति जो निर्वाचन क्षेत्र के मतदाता नहीं हैं तथा जिनसे मतदाताओं को अनुचित प्रभाव डालने की आशंका हैं ऐसे व्यक्तियों को निर्वाचन क्षेत्र में रहने से प्रतिबंधित किए जाने का उल्लेख हैं। लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 126 के अन्तर्गत मतदान के समाप्ति के लिए नियत किए गए समय के साथ समाप्त होने वाले 72 घंटों की कालावधि के दौरान सार्वजनिक सभाओं का प्रतिबंधित किया जाने के आदेशात्मक प्रावधान विद्यमान हैं। 

अपर जिला दण्डाधिकारी श्री शंकरलाल सिंगाडे द्वारा दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा -144 के तहत प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए , जिला खण्डवा की समस्त विधान सभा निर्वाचन क्षेत्रों के अंतर्गत 27 अक्टूबर के सायं 6 बजे से 30 अक्टूबर को मतदान समाप्त होने की अवधि तक उन सभी राजनैतिक व्यक्तियों जिन्हें शासन की और से सुरक्षा उपलब्ध कराई गई हैं तथा जो खण्डवा संसदीय निर्वाचन क्षेत्र के मतदाता नहीं हैं, उन्हें खण्डवा संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में उपस्थित रहने तथा आवागमन से प्रतिबंधित किया है। यह प्रतिबंध निर्वाचन के उम्मीदवारों तथा उनके एजेंटस पर लागू नहीं होगा। प्रतिबंध प्रभावी ढंग से लागू करने हेतु निम्नानुसार निर्देश प्रसारित किये जाते हैं। खण्डवा जिले के अन्तर्गत स्थित समस्त कल्याण मण्डल (मंगल भवन) सामुदायिक भवन , आदि की सघन जांच करे जहाँ व्यक्तियों को रखा गया हो या जहाँ बाहरी व्यक्तियों को रूकने के लिए स्थान उपलब्ध कराया गया हो। 

जिले के अन्तर्गत होटल/लाज/अतिथिगृह आदि की जांच करे एवं वहाँ ठहरने वाले व्यक्तियों को सूचीबद्ध करें। खण्डवा जिले की सीमावर्ती क्षेत्रों में जांच चौकियाँ स्थापित करने एवं बाहर से प्रवेश करने वाले समस्त प्रकार के वाहनों सहित नदी में परिवहन की नौकाओं आदि का प्रवेश व आगमन निषिद्ध करें। जांच पड़ताल में पाये गये ऐसे व्यक्तियों / व्यक्तियों के दल की पहचान स्थापित करें कि वे खण्डवा संसदीय निर्वाचन क्षेत्र के मतदाता हैं या नहीं। यह निर्देशित किया जाता हैं कि पाये गये प्रकरणों में विधि के प्रावधानों के अधीन तत्काल कार्यवाही सुनिश्चित की जाये। यह आदेश 27 अक्टूबर को सायं 6 बजे से लेकर 30 अक्टूबर को मतदान समाप्ति होने तक की अवधि के लिये लागू रहेंगा। 


आतिशबाजी के कब्जे और विक्रय के लिए अस्थाई दुकाने लगाने हेतु निर्देश

 आतिशबाजी के कब्जे और विक्रय के लिए अस्थाई दुकाने लगाने हेतु निर्देश

खण्डवा 27 अक्टूबर, 2021- अपर जिला दण्डाधिकारी श्री एस.एल. सिंघाडे ने बताया कि वर्ष 2021 हेतु दीपावली के त्यौहार पर आतिशबाजी के कब्जे और विक्रय के लिए 26 अक्टूबर से 5 नवम्बर तक (केवल 11 दिवस हेतु) अस्थायी अनुज्ञप्तियाँ सशर्त जा की गई हैं। नगर पालिक निगम , खण्डवा क्षेत्रान्तर्गत अस्थाई पटाखा दुकान स्थापना स्थल हेतु आई.टी.आई. मैदान पुराना आर.टी.ओ. कार्यालय सिहाड़ा रोड, खण्डवा का चयन किया गया है। इस स्थल पर निम्नांकित व्यवस्था सुनिश्चित की जाना है। सुरक्षा की दृष्टि से सम्पूर्ण मैदान पर क्लोज सर्किट टी.व्ही. अस्थाई पटाखा लायसेंसी यूनियन के सहयोग से स्थापित किया जावेगा। पटाखा विक्रय स्थल पर अग्नि से बचाव हेतु प्रत्येक पटाखा लायसेंसी पानी से भरा कम से कम 1 ड्रम तथा 2 बोरी रेत अवश्य रखेंगे। अस्थायी पटाखा दुकान स्थापना स्थल पर दुकान स्थापना दिनांक से पानी के 2 टेंकर (मय) डीजल इंजन एवं पाईप व नोजल के) की उपल्ब्धता निरन्तर बनाये रखी जावेगी। आयुक्त , नगर पालिक निगम , खण्डवा द्वारा अस्थायी पटाखा विक्रय स्थल पर पृथक - पृथक प्रवेश एवं निर्गम तथा आपात द्वार बनाये जाकर तदाशय की सूचना उक्त द्वारों पर लगाई जावेगी। साथ ही अस्थायी पटाखा दुकान स्थल पर लगाई जाने वाली दुकानों में पर्याप्त दूरी रखी जाना सुनिश्चित किया जावेगा। अस्थायी पटाखा विक्रय स्थल पर बिजली के बल्व एवं ट्यूब लाईट का उपयोग पूर्णतः प्रतिबंधित रहेगा। रात्रि में प्रकाश हेतु केवल सी.एफ.एल. का ही उपयोग किया जावेगा। प्रत्येक अस्थाई दुकान के बांई एवं दाईं तरफ लोहे के टीन से पार्टिशन किया जावेगा तथा पटाखा दुकान में रखे जाने वाले पटाखों को रखने हेतु दुकान में लगे लोहे के टीन की उँचाई तक ही रखा जा सकेगा उससे अधिक उँचाई पर नहीं। अस्थायी पटाखा विक्रय स्थल पर फायर ब्रिगेड (दमकल) के अतिरिक्त प्रत्येक वाहन (दो पहियाँ, तिपहियां अथवा चार पहिया वाहन) का प्रवेश निषेध रहेगा। अस्थायी पटाखा विक्रय स्थल पर पटाखा विक्रेता तथा पटाखा क्रय करने वाले व्यक्ति द्वारा अपना मोबाईल बंद (स्विच ऑफ) रखा जावेगा। अस्थायी पटाखा विक्रय स्थल के प्रवेश व निर्गम द्वार तथा सम्पूर्ण पटाखा विक्रय स्थल पर सुरक्षा की दृष्टि से समुचित पुलिस व्यवस्था सुनिश्चित की जावेगी। पुलिस विभाग एवं आयुक्त नगर पालिक निगम , खण्डवा द्वारा अस्थायी पटाखा विक्रय स्थल सहायता केन्द्र (अस्थाई चौकी) स्थापित किया जावेगा।

आयुक्त नगर पालिक निगम , खण्डवा द्वारा अस्थायी पटाखा विकय स्थल पर पृथक से एक उद्घोषणा केन्द्र स्थापित किया जाकर जनसाधारण के लिये आवश्यक सूचना हेतु सम्पूर्ण समय माईक सेट चालू अवस्था में रखा जावेगा। अस्थायी पटाखा विक्रय स्थल पर लगाये जाने वाले बिजली के तार के प्रत्येक खुले ज्वाईंट को टेप लगाकर व्यवस्थित रूप से ढका जावेगा। मध्य प्रदेश विद्युत मण्डल के अधिकारी एवं जिम्मेदार कर्मचारी तथा अस्थाई पटाखा विक्रय स्थल पर विद्युत व्यवस्था करने वाली ठेकेदार फर्म द्वारा यह सुनिश्चत किया जावेगा कि किसी भी स्थिति में बिजली का कोई तार खुला न रहे तथा खुली स्थिति में लोहे के टीन के सीधे सम्पर्क में न आ सके।  अस्थायी पटाखा विक्रय स्थल पर पेट्रोल / डीजल / मिट्टी का तेल / गैस सिलेण्डर / स्टोव्ह अथवा माचिस लेकर जाना पूर्णतः प्रतिबंधित होगा। बतौर सावधानी किसी भी पटाखा विक्रेता द्वारा रंगीन माचिस न तो रखी जावेगी और न ही विक्रय की जावेगी।  उच्चतम न्यायालय के निर्देशानुसार ध्वनि प्रदूषण पर नियंत्रण अन्तर्गत किसी भी थोक/खेरची विक्रेता द्वारा 125 डीबी ( एएल ) या 145 डीबी ( सी ) पीके से अधिक भार स्तर जनक पटाखों का विक्रय नहीं किया जावेगा। मुख्य विस्फोटक नियंत्रक , वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय , पेट्रोलियम तथा विस्फोटक सुरक्षा संगठन (पेसो) भोपाल के पत्र में निहित निर्देशानुसार केवल भारत में बने पटाखों का ही विक्रय किया जावेगा। भारत से बाहर बने एवं अन्य देशो से आयात किये गये पटाखों का विक्रय पूर्णतः प्रतिबंधित रहेगा। वर्तमान परिप्रेक्ष्य में कोरोना वायरस के फैलाव की रोकथाम हेतु शासन निर्देशानुसार सोशल डिस्टेंसिंग अन्य निर्देशों का पालन करते हुए समस्त व्यवस्था सुनिश्चित करेंगे। किसी भी व्यक्ति द्वारा विस्फोटकों का गलत ढंग से उपयोग अथवा विस्फोटकों का दुरूपयोग विधि के अधीन गम्भीर दाण्डिक अपराध होगा।

आतिशबाजी के कब्जे और विक्रय के लिए अस्थाई दुकानों के लिए शर्ते

अपर जिला दण्डाधिकारी श्री एस.एल. सिंघाडे ने बताया कि आतिशबाजी को सुरक्षित एवं अज्वलनशील सामग्री से बने शेड में रखा जाये, जो इस प्रकार से बन्द एवं सुरक्षित होगा जिससे कि अप्राधिकृत व्यक्तियों की पहुँच को निवारित किया जा सके। आतिशबाजी की अस्थाई दुकाने एक दूसरे से कम से कम तीन मीटर की दूरी पर एवं किसी संरक्षित कार्यशाला से 50 मीटर की दूरी पर होगी। ये अस्थाई दुकानें एक दूसरे के आमने सामने नहीं होंगी। सुरक्षा दूरी के अन्दर एवं इन दुकानों में प्रकाश हेतु किसी प्रकार का तेल लैम्प , गैस , लेम्प एवं खुली बिजली बत्तियों का प्रयोग नहीं होगा। यदि किसी बिजली की लाइन का प्रयोग किया जाता है तो उसे या तो दीवार पर या छत पर दृढता से लगाना होगा एवं किसी प्रकार के तार लटके नहीं होंगे। इन बत्तियों के लिए स्विच दीवार पर लगाने होंगे एवं एक पंक्ति की सभी दुकानों के मास्टर स्विच लगाना होगा। किसी दुकान के 50 मीटर के अन्दर आतिशबाजी का प्रदर्शन प्रतिबंधित होगा। एक समूह में 50 से अधिक दुकाने नहीं होंगी। कोई भी व्यक्ति नियमों के अधीन अनुज्ञप्त परिसरों से भिन्न किसी परिसर से आतिशबाजी का विक्रय नहीं करेगा। प्रत्येक मास्टर स्विच से फयूज या सर्किट ब्रेकर लगा होना चाहिए जिससे की शाट सर्किट होने पर विद्युत प्रवाह स्वतः ही बंद हो जाये । पानी एवं रेती की समुचित व्यवस्था करें तथा बतौर सावधानी साधारण रंगीन माचिस न तो रखें एवं न ही विकय करें। कम उम्र के बच्चों को पटाखा विक्रय पूर्णतः प्रतिबंधित रहेगा। कम उम्र के बच्चों को पटाखा विक्रय किये जाने के दौरान कोई अप्रिय घटना होने की स्थिति के लिए विक्रेता पूर्णतः जिम्मेदार होगे। दुकानों की छत एवं दीवालों में शीशे का प्रयोग न करें। पटाखा अनुज्ञप्ति में स्वीकृत मात्रा ही रखी जावे तथा उसका ही विक्रय किया जावे। पटाखा अनुज्ञप्ति में दर्शाई गई तिथि तक ही पटाखों विक्रय किया जावे इसके पश्चात् बचे पटाखे थोक पटाखा विक्रेता / गोदाम अथवा संबंधित थाने में जमा करें। अंतिम तिथि के पश्चात् किसी भी अस्थायी पटाखा लायसेंसी द्वारा पटाखा विक्रय किये जाने अथवा स्टॉक रखे जाने की स्थिति में उनके विरूद्ध विस्फोटक अधिनियम 1884 के अंतर्गत कार्यवाही की जावेगी। पटाखों का विक्रय, संबंधित क्षेत्र के स्थानीय प्रशासन/नगर पालिक निगम / नगर पंचायत / ग्राम पंचायत आदि व्दारा आबंटित स्थल पर ही किया जावे। दुकानों / मकानों / कालोनियों एवं अन्य धार्मिक स्थलों / शांत परिक्षेत्रों में पटाखों का विक्रय नहीं किया जावे। ऐसा करने पर संबंधित त्रुटिकर्ता व्यक्ति पर कार्यवाही की जावेगी। किसी भी प्रकार की असावधानी से घटित घटना के लिए अनुज्ञप्तिधारी स्वयं जिम्मेदार रहेंगे । अनुज्ञप्तिधारी से संबंधित संगीन आपराधिक रिकार्ड की जानकारी प्राप्त होने पर बिना किसी पूर्व सूचना के यह अनुज्ञप्ति निरस्त की जा सकेगी। वर्तमान परिप्रेक्ष्य में कोरोना वायरस के फैलाव की रोकथाम हेतु शासन निर्देशानुसार सोसल डिस्टेंसिंग एवं अन्य निर्देशों का पालन करते हुए समस्त व्यवस्था सुनिश्चित करेंगे। वर्तमान में लोकसभा उप चुनाव 2021 की आदर्श आचार संहिता प्रभावशील है। अतः सभी पटाखा विक्रेताओं को आदर्श आचार संहिता का पालन करना अनिवार्य होगा। किसी भी समय कोई अनियमितता पाई जाने अथवा अतिरिक्त तथ्य जानकारी में आने पर उपरोक्तानुसार जारी की गयी अस्थायी अनुज्ञप्ति बिना किसी पूर्व सूचना के निरस्त की जा सकेगी। इसी प्रकार माननीय उच्चतम न्यायालय व्दारा पारित आदेशानुसार रात्रि 10.00 बजे से सुबह 6.00 बजे के बीच अधिक शोर या निर्धारित मानक से अधिक ध्वनि उत्पन्न करने वाले शोर स्तर जन पटाखों का विक्रय/उपयोग प्रतिबंधित किया गया है एवं ध्वनि प्रदूषण नियंत्रण के अंतर्गत शांत परिक्षेत्र जैसे अस्पतालों/शैक्षणिक संस्थानों/ न्यायालयों/धार्मिक संस्थानों या ऐसे अन्य क्षेत्र जो सक्षम प्राधिकारी व्दारा घोषित शांत क्षेत्र हो , के आसपास कम से कम एक सौ मीटर की परिधि में प्रोखों का विकय/उपयोग/निर्माण नहीं किया जावेगा।

मतदान केन्द्र से 200 मीटर की सीमा से बाहर एक अभ्यर्थी का केवल एक बूथ स्थापित करने की अनुमति दी जाएगी

 मतदान केन्द्र से 200 मीटर की सीमा से बाहर एक अभ्यर्थी का केवल एक बूथ स्थापित करने की अनुमति दी जाएगी

खण्डवा 27 अक्टूबर, 2021 - आगामी 30 अक्टूबर को खण्डवा संसदीय क्षेत्र में उप निर्वाचन के लिए मतदान केन्द्रों पर प्रातः 7 से सायं 6 बजे तक मतदान सम्पन्न होगा। कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी श्री अनय द्विवेदी ने अनुविभागीय अधिकारी राजस्व को निर्देश दिए है कि मतदान केन्द्र से 200 मीटर की सीमा से बाहर एक अभ्यर्थी का केवल एक बूथ स्थापित करने की अनुमति दी जायें। इस बूथ पर एक मेज, दो कुर्सी, एक छतरी या त्रिपाल का टुकड़ा लगाने की अनुमति दी जाये, जिससे उन कुर्सियों पर बैठने वाले व्यक्तियों की धूप अथवा वर्षा से उनकी रक्षा हो सके। इन बूथों पर कनातें नहीं लगाई जा सकती है। बूथ स्थापित करने से पूर्व प्रत्येक अभ्यर्थी को नगरीय निकाय की लिखित अनुमति भी लेना होगी जो पुलिस संबंधी निर्वाचन प्राधिकारियों द्वारा मांग करने पर अवलोकनार्थ प्रस्तुत करना होगी। ऐसे बूथ मतदाताओं को केवल गैर सरकारी पहचान पर्ची जारी करने के लिए स्थापित किए जा सकते है। ऐसे बूथों के पास भीड़ इक्कठा करने की अनुमति नहीं दी जायेगी। ऐसे बूथों पर बैठे हुए व्यक्ति मतदाताओं को स्वयं उनकी इच्छानुसार मताधिकार का प्रयोग करने में किसी प्रकार की रूकावट नहीं डालेंगे।

मतदान के दिन मतदान केन्द्र पर तथा मतगणना के दिन मतगणना स्थल पर कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए निर्वाचन आयोग द्वारा निर्देशित किया गया है कि कोई भी व्यक्ति सेल्यूलर फोन, कार्डलेस फोन तथा वायरलेस सेट मतदान केन्द्र या मतगणना स्थल से 100 मीटर की दूरी के अंदर नहीं ले जा सकेगा। यदि कोई व्यक्ति ऐसा करता है तो उसके उपकरण नियुक्त अधिकारियों द्वारा जब्त कर लिए जायेंगे तथा मतदान या मतगणना समाप्ति पर ही इन्हें वापस किया जायेगा। ये प्रतिबंध कानून और व्यवस्था बनाये रखने के लिए नियुक्त अधिकारी तथा मतदान केन्द्र एवं मतगणना स्थल पर सुरक्षा व्यवस्था बनाए रखने के लिए नियुक्त अधिकारियों पर लागू नहीं होंगे। साथ ही ये प्रतिबंध निर्वाचन आयोग द्वारा नियुक्त प्रेक्षकगण पर भी लागू नहीं होंगे। आयोग के निर्देशों का कड़ाई से पालन सुनिश्चित करें, अन्यथा दोषी पाये जाने की दशा में जिम्मेदार अभ्यर्थी, अभिकर्ता, कार्यकर्ता, निर्वाचन ड्यूटी के निर्वहन में असफल रहने वाले शासकीय अधिकारी कर्मचारी के विरूद्ध दाण्डिक एवं अनुशासनिक कार्यवाही की जायेगी।

विदेशी पटाखे के भण्डारण, विक्रय, वितरण पर निगरानी व कार्यवाही के लिए संयुक्त दल गठित

 विदेशी पटाखे के भण्डारण, विक्रय, वितरण पर निगरानी व कार्यवाही के लिए संयुक्त दल गठित

खण्डवा 27 सितम्बर, 2021 - मध्यप्रदेश शासन गृह विभाग द्वारा विदेशी पटाखे के भण्डारण, विक्रय एवं वितरण पर निगरानी, कार्यवाही एवं ई कामर्स साईटों पर विदेशी पटाखों की ऑनलाइन बिक्री पर निगाह रखे जाने तथा नियमों में उल्लंधन किये जाने पर वैधानिक कार्यवाही किए जाने तथा चिनी एवं अन्य विदेशी निर्मित सभी प्रकार के पटाखों के भण्डारण, परिवहन तथा विक्रय पूर्ण रूप से वर्जित किया जाकर उल्लंघनकर्ता पर सख्त कार्यवाही करने के निर्देश दिए गए है। इसी क्रम में अपर जिला दण्डाधिकारी श्री एस.एल. सिंघाडे ने इन निर्देशों के तहत निरीक्षण एवं कार्यवाही के लिए थाना क्षेत्रवार संयुक्त दल गठित किया गया है। जारी आदेश अनुसार थाना सिटी कोतवाली, मोघट रोड एवं पदमनगर के लिए अनुविभागीय दण्डाधिकारी खण्डवा एवं नगर पुलिस अधीक्षक को दायित्व सौंपा गया है। इसके अलावा छैगांवमाखन एवं जावर थाने के लिए अनुविभागीय दण्डाधिकारी खण्डवा एवं उप पुलिस अधीक्षक को, थाना धनगांव के लिए अनुविभागीय दण्डाधिकारी खण्डवा एवं अनुविभागीय अधिकारी पुलिस मूंदी को, थाना पिपलौद के लिए अनुविभागीय दण्डाधिकारी खण्डवा एवं अनुविभागीय अधिकारी पुलिस हरसूद को, थाना पंधाना के लिए अनुविभागीय दण्डाधिकारी पंधाना एवं उप पुलिस अधीक्षक मुख्यालय खण्डवा को दायित्व सौंपा गया है। इसी तरह थाना मूंदी, मांधाता एवं नर्मदानगर के लिए अनुविभागीय दण्डाधिकारी पुनासा एवं अनुविभागीय अधिकारी पुलिस मूंदी को तथा थाना खालवा, हरसूद एवं बलड़ी (किल्लौद) के लिए अनुविभागीय दण्डाधिकारी हरसूद एवं अनुविभागीय अधिकारी हरसूद को दायित्वा सौंपा गया है। दल आयुध एवं विस्फोटक अधिनियम तथा पत्रों में निहित प्रावधानों के तहत निरीक्षक कर कार्यवाही करेंगे। 

शासकीय स्नातकोत्तर कन्या महाविद्यालय में मतदान करने हेतु दिलाई शपथ

 शासकीय स्नातकोत्तर कन्या महाविद्यालय में मतदान करने हेतु दिलाई शपथ

खण्डवा 27 सितम्बर, 2021 - लोकसभा उप निर्वाचन के दौरान लोगों को जागरूक करने के लिए विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे है। इसी क्रम में शासकीय स्नातकोत्तर कन्या महाविद्यालय खण्डवा में बुधवार को प्राचार्य डॉ. गीताली सेनगुप्ता ने अधिकारी, कर्मचारियों एवं छात्राओं को मतदान करने की शपथ दिलाई। इस दौरान राजनीति विज्ञान की प्रोफेसर डॉ. संघमित्रा दुधे ने अपने उद्बोधन में बताया कि भारत जैसे विशाल प्रजातांत्रिक देश में जहां राजनीतिक दलों की बहुलता है वहाँ मतदान की अनिवार्यता होना चाहिए। सभी को अपने मतदान का प्रयोग निर्भिक एवं बिना किसी भेदभाव के करना चाहिए। शपथ के समय महाविद्यालय के सभी प्राध्यापक कर्मचारी एवं बड़ी संख्या में छात्राएँ उपस्थित थीं। कार्यक्रम के अंत में कार्यक्रम प्रभारी डॉ. सुरेश मालवीय ने आभार व्यक्त किया।

कोविड-19 के संबंध में स्वास्थ्य कर्मियों को दिया गया प्रशिक्षण

 कोविड-19 के संबंध में स्वास्थ्य कर्मियों को दिया गया प्रशिक्षण

खण्डवा 27 सितम्बर, 2021 - भारत निर्वाचन आयोग ने कोविड-19 को ध्यान में रखते हुए खण्डवा लोकसभा उप चुनाव के लिए प्रत्येक मतदान केन्द्र पर कोविड का पालन करने के लिए स्वास्थ्य कर्मी तैनात रहेंगे। इसके तहत मंगलवार को सभी ब्लॉक स्तर पर स्वास्थ्य कार्यकर्ता, आशा, सीएचओ, सुपरवाइजर को प्रशिक्षण दिया गया। इस दौरान मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉ. डी.एस. चौहान, एपिडिमियोलॉजिस्ट डॉ. योगेश शर्मा, जिला स्वास्थ्य अधिकारी श्री एन.के. सेठिया, डॉ. अनिल तंतवार द्वारा प्रशिक्षण दिया गया। 

सेक्टर अधिकारी लगातार क्षेत्र के भ्रमण पर रहें - कलेक्टर श्री द्विवेदी

 सेक्टर अधिकारी लगातार क्षेत्र के भ्रमण पर रहें - कलेक्टर श्री द्विवेदी
लोकसभा उप निर्वाचन के लिए सेक्टर अधिकारियों को दिया गया प्रशिक्षण



खण्डवा 27 सितम्बर, 2021 - लोकसभा उप निर्वाचन के लिए 30 अक्टूबर को मतदान होना है। कलेक्टर श्री अनय द्विवेदी ने सेक्टर अधिकारियों को निर्देश दिए कि वे लगातार क्षेत्र का भ्रमण करें। मतदान के दौरान सभी सेक्टर अधिकारी अपने अपने क्षेत्र के पीठासीन अधिकारियों के सम्पर्क में रहे तथा मतदान के दौरान उन्हें आने वाली समस्याओं का त्वरित निराकरण करायें एवं अपने सेक्टर में शांति पूर्ण तरीके से मतदान सम्पन्न करायें। यह निर्देश कलेक्टर श्री अनय द्विवेदी ने बुधवार को कलेक्ट्रेट सभाकक्ष में आयोजित सेक्टर अधिकारियों के प्रशिक्षण के दौरान दिए। इस प्रशिक्षण कार्यक्रम में सेक्टर अधिकारियों को जिला स्तरीय मास्टर ट्रेनर डॉ. कुलदीप सिंह फरे ने पॉवर पाइंट प्रजेन्टेशन के माध्यम से विस्तार से जानकारी दी। बैठक में पुलिस अधीक्षक श्री विवेक सिंह सहित विभिन्न अधिकारी व सेक्टर अधिकारीगण मौजूद थे।

कलेक्टर श्री द्विवेदी ने इस दौरान सेक्टर अधिकारियों से कहा कि वे अपने क्षेत्र के ग्रामों में शरारती तत्वों पर नजर रखें। साथ ही यह भी देखे कि राजनैतिक दलों या अभ्यर्थियों द्वारा कोई आमसभा या रैली आयोजित तो नहीं की जा रही हैं। उन्होंने सेक्टर अधिकारियों से कहा कि वे ईव्हीएम की कन्ट्रोल यूनिट व वेलिट यूनिट को कनेक्ट करना जरूर सीख लें तथा उनके सेक्टर में आने वाले सभी मतदान दलों के कर्मचारियों को भी ईव्हीएम कनेक्ट करना जरूर सीखा दें। सेक्टर अधिकारी आचार संहिता उल्लंघन की शिकायत प्राप्त होने पर तत्काल कार्यवाही करें तथा हर घटना की वीडियोग्राफी व फोटोग्राफी जरूर करायें। उन्होंने कहा कि सेक्टर अधिकारियों को रिजर्व में ईव्हीएम मशीन अतिरिक्त दी जायेगी। इन मशीनों को निर्वाचन के तत्काल बाद निर्धारित स्थान पर जमा करायें। 

कलेक्टर श्री द्विवेदी ने प्रशिक्षण के दौरान सभी सेक्टर अधिकारियों से कहा कि वे निर्वाचन आयोग द्वारा दी गई पुस्तिका का अच्छी तरह अध्ययन कर लें। सभी सेक्टर अधिकारी निर्वाचन के दौरान निष्पक्ष व निडर होकर कार्य करें। उन्होंने इस दौरान सेक्टर अधिकारियों को निर्देश दिए कि मतदान के दिन मतदान से पूर्व निर्धारित समय पर मॉकपोल सभी मतदान केन्द्रों पर सम्पन्न हो जाये, वे सुनिश्चित कर लें। इसके साथ ही मतदान के पश्चात अपने क्षेत्र के सभी मतदान केन्द्रों के मतदान दलों की ईव्हीएम व वीवीपैट मशीन जमा होने तक मतदान दलों के सम्पर्क में रहे। प्रशिक्षण में सेक्टर अधिकारियों को समझाया कि वे अपने सेक्टर के पीठासीन अधिकारियों को यह जरूर समझा दें कि मॉकपोल के बाद ईव्हीएम से मॉकपोल के दौरान डाले गए वोट वे क्लियर जरूर कर दें। इसी तरह मतदान सम्पन्न होने के बाद शाम को क्लोज बटन दबाने के बारे में भी सेक्टर अधिकारी अपने क्षेत्र के पीठासीन अधिकारी को बताएं।